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Coronavirus Zone: देहरादून भी रेड जोन में, घोषणा बाकी; जानिए क्या प्रतिबंध होंगे लागू

Coronavirus Zone रेड जोन की तरफ बढ़ रहे दून की रही-सही उम्मीद भी गुरुवार को दोपहर में एक साथ कोरोना के 34 मामले आने से ध्वस्त हो गई।

By Edited By: Published: Fri, 05 Jun 2020 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 03:48 PM (IST)
Coronavirus Zone: देहरादून भी रेड जोन में, घोषणा बाकी; जानिए क्या प्रतिबंध होंगे लागू
Coronavirus Zone: देहरादून भी रेड जोन में, घोषणा बाकी; जानिए क्या प्रतिबंध होंगे लागू

देहरादून, जेएनएन। Coronavirus Zone रेड जोन की तरफ बढ़ रहे दून की रही-सही उम्मीद भी गुरुवार को दोपहर में एक साथ कोरोना के 34 मामले आने से ध्वस्त हो गई। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 265 पर पहुंच गई और इस मामले में भी दून रेड श्रेणी में आ गया। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा उत्तराखंड शासन सात जून को करेगा। अगर इस बीच रिकॉर्ड स्तर पर मरीज स्वस्थ नहीं हुए, तो दून की मौजूदा व्यवस्था में भी बदलाव करना जरूरी हो जाएगा।

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रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए उत्तराखंड शासन ने छह मानक तय किए हैं। रेड जोन की बात करें तो तीन मानक इस श्रेणी के होने पर संबंधित क्षेत्र को रेड मान लिया जाएगा। कुल एक्टिव केस और डबलिंग रेट में दून पहले ही रेड श्रेणी में था। गुरुवार को प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस के मामले में भी दून रेड श्रेणी में आ गया। मई की शुरुआत में दून रेड से ऑरेंज श्रेणी में आ गया था। 18 मई, 24 मई और 31 मई की जोनिंग में भी दून की यह श्रेणी बरकरार रही। लेकिन, अब दून पर खतरा बढ़ गया है। अगर सात जून तक कुल एक्टिव केस की संख्या 255 से कम नहीं हुई, तो दून के लिए अपनी ऑरेंज श्रेणी को बचा पाना संभव नहीं हो पाएगा। 

रेड जोन के ये मानक पार कुल एक्टिव केस

200 से अधिक होने पर। दून में गुरुवार दोपहर तक 265 केस दर्ज। प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस: 15 से अधिक संख्या होने पर रेड श्रेणी। अभी यह संख्या 15.60 पर पहुंच चुकी है। 

डबलिंग रेट (सप्ताहिक आधार पर)

कोरोना संक्रमण के डबल होने की रफ्तार 14 दिन से अधिक हो। इस समय दून में करीब सात दिन के अंतराल में केस डबल हो रहे हैं। 

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रेड जोन बना तो लागू होंगे ये प्रतिबंध 

  • बाजार खुलने का समय सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक। 
  • आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे। 
  • सभी कार्यालयों में क और ख श्रेणी के कार्मिक शत-प्रतिशत और शेष कर्मी 33 फीसद संख्या में उपस्थित रहेंगे। 
  • रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने-ले जाने के अलावा सभी सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध। 
  • जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए ई-पास या सक्षम प्राधिकारी से ऑफलाइन पास बनवाना होगा जरूरी।

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