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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, दस हजार का अर्थदंड भी

दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अपर जिला और सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 04:38 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 04:38 PM (IST)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, दस हजार का अर्थदंड भी
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, दस हजार का अर्थदंड भी

देहरादून, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अपर जिला और सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद कपिल ने बताया कि नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने नौ नवंबर 2017 को प्रशांत कुमार कश्यप निवासी बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशांत देहरादून में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहां अक्सर आता-जाता था। पीड़िता उसके रिश्तेदार के घर के पास ही अपनी भाभी के साथ रहती थी। इसी के चलते दोनों में जान-पहचान हो गई। 

एक दिन प्रशांत ने किशोरी को फोन किया। किशोरी ने यह बात अपने भाई को बता दी। किशोरी के भाई ने प्रशांत को डांटा तो उसने फोन करना बंद कर दिया। इसके बाद छह नवंबर 2017 को प्रशांत ने किशोरी को फिर से फोन किया। इसके अगले दिन सात नवंबर को किशोरी अपने घर नजीबाबाद जा रही थी। हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचकर किशोरी ने प्रशांत को फोन किया। प्रशांत ने मिलने की बात कहकर उसे बस स्टैंड पर ही रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने मामा के घर ले गया। वहां दूसरा कोई नहीं था। 

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शाम होने पर किशोरी ने घर जाने की बात कही, तो प्रशांत ने पंजाब ले जाकर शादी करने का झांसा देकर उसे रोक लिया। फिर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। सात नवंबर को किशोरी अपने घर नजीबाबाद नहीं पहुंची तो उसकी भाभी ने नेहरू कॉलोनी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। कॉल डिटेल के आधार पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने किशोरी को प्रशांत के घर नजीबाबाद से बरामद किया था।

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