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उपभोक्ता फोरम ने सुनवार्इ के बाद कंपनियों को दिए आदेश, मामले को करें हल

जिला उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों में सुनवार्इ करते हुए कंपनियों को पीड़ितों का सामान और मोबाइल की कीमत लौटाने का आदेश दिया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 17 Mar 2018 06:41 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 10:45 AM (IST)
उपभोक्ता फोरम ने सुनवार्इ के बाद कंपनियों को दिए आदेश, मामले को करें हल
उपभोक्ता फोरम ने सुनवार्इ के बाद कंपनियों को दिए आदेश, मामले को करें हल

देहरादून [जेएनएन]: जिला उपभोक्ता फोरम ने दो अलग-अलग मामलों पर सुनवार्इ की। सुनवार्इ के बाद फोरम ने कंपनियों को शेष सामान और मोबाइल की वास्तविक कीमत देने के आदेश दिए हैं। 

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एक मामले में हेवंती नंदन व्यास निवासी ऋषिकेश ने गैबिन बॉक्स कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि उसने कंपनी से 230 गैबिन बॉक्स का ऑर्डर दिया था। जिसके लिए उन्होंने कंपनी के खाते में आठ लाख 44 हजार 560 रुपये जमा करा दिए थे। लेकिन कंपनी की ओर से केवल उन्हें 170 गैबिन बॉक्स ही सफ्लाई किए गए। बाकी के कंपनी ने बाद में अदा करने को कहा, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी उसे पूरी सप्लाई नहीं दी गई। मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को शेष सामान की कीमत वापस करने के आदेश दिए हैं। 

वहीं, दूसरे मामले में कोकिला मैठानी ने वाद दायर करते हुए बताया था कि उसने सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल खरीदा था। जिसे उसने बजाज कंपनी से फाइनेंस कराया था। इसके बाद मोबाइल चोरी हो गया। जिसकी सूचना उसने फाइनेंस कंपनी को दे दी थी। जिस पर कंपनी ने क्लेम की राशि देने का आश्वासन दिया। लेकिन, कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे क्लेम नहीं दिया गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में भी फाइनेंस कंपनी को मोबाइल की वास्तविक कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। 

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