दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत का खर्च देगी बीमा कंपनी
दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च बीमा कंपनी को देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई में यह आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च बीमा कंपनी को देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम की शेष राशि के साथ ही क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है।
तेग बहादुर रोड निवासी कंचन ने ओरियंटल इंश्योरेंस, उसके शाखा कार्यालय व सहारनपुर रोड स्थित ओबराय मोटर्स के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए बैंक से ऋण लेकर एक टाटा इंडिगो ली थी। इसका 22,549 रुपये का भुगतान कर ओरियंटल इंश्योरेंस से कॉम्प्रीहेंसिव बीमा कराया था। उनका वाहन बीमित अवधि में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को दी। कैशलेस सुविधा के तहत मरम्मत के लिए वाहन ओबराय मोटर्स में दिया। पर जब वाहन ठीक होने पर उन्हें 2,23,923 रुपये का बिल थमा दिया गया। बताया गया कि बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए उन्हें ये खर्च खुद वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कई बार बीमा कंपनी से बात की पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षियों को नोटिस भेजा। जिसके बाद बीमा कंपनी ने कहा कि 1,60,989 रुपये का भुगतान उन्होंने ओबराय मोटर्स को कर दिया है। कम भुगतान का कोई कारण नहीं बताया। ओबराय मोटर्स की तरफ से फोरम में कहा गया कि न परिवादी और न बीमा कंपनी ने मरम्मत का पूरा खर्च दिया है। 62,934 रुपये की धनराशि अभी भी शेष है। बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट को आधार बना अदा किए गए क्लेम को सही ठहराया। सभी पक्ष सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने यह आदेश दिया कि बीमा कंपनी शेष रकम का भी भुगतान करे। जिसके बाद ओबरॉय मोटर्स वाहन उसके सुपुर्द कर देगा। बीमा कंपनी को 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के तीन हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है।