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दृष्टिहीन नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपितों की चार्जशीट दाखिल

एनआइवीएच में नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपितों की चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी। संस्थान का संगीत शिक्षक सुचित नारंग मामले में मुख्य आरोपित है।

By BhanuEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 12:37 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 12:37 PM (IST)
दृष्टिहीन नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपितों की चार्जशीट दाखिल
दृष्टिहीन नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपितों की चार्जशीट दाखिल

देहरादून, [जेएनएन]: एनआइवीएच में नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपितों की चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी। संस्थान का संगीत शिक्षक सुचित नारंग मामले में मुख्य आरोपित है, जबकि संस्थान की तत्कालीन प्राचार्य, उपप्राचार्य, लखनऊ की आश्रम संचालिका समेत चार अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। अदालत में जल्द इस केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा।

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दरअसल, देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (एनआइवीएच) में कुछ माह पूर्व नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद बीते 18 अगस्त को जिला बाल कल्याण समिति की ओर से राजपुर थाने में शिक्षक सुचित नारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी समय तक अंडरग्राउंड रहे सुचित ने हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर 25 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने जांच में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किए तो यह बात भी उजागर हुई कि छात्रा ने मुकदमा दर्ज होने से करीब छह माह पूर्व ही संस्थान की प्राचार्य और उपप्रचार्य से शिकायत कर दी थी, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई के बजाए मामले को दबाने का प्रयास किया गया। 

पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे की विवेचक विनीता चौहान ने एनआइवीएच की तत्कालीन निदेशक अनुराधा डालमिया, प्राचार्य डॉ. अनुसूया शर्मा, संस्थान कर्मचारी तेजी और लखनऊ के जिस आश्रम से पीड़ित छात्रा को एनआइवीएच में पढ़ाई के लिए भेजा गया था, उसकी संचालिका पूर्णिमा को भी आरोपित बनाया। 

लखनऊ की आश्रम संचालक पर सुचित के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बनाने का आरोप है। संस्थान की प्राचार्य और उप प्राचार्य समेत संस्थान की कर्मचारी तेजी पर मामले को दबाने और छात्रा को धमकाने का आरोप लगा है। 

बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही यौन उत्पीड़न का आरोपित शिक्षक सुचित अंडर ग्राउंड हो गया था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस हाई कोर्ट ने नकार दिया था।

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