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अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं, पढ़िए पूरी खबर

सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं। अब पुलिस का हेड कांस्टेबल व नगर निगम के अधिकारी भी चालान कर सकते हैं।

By Edited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 09:27 PM (IST)Updated: Sun, 28 Oct 2018 09:16 PM (IST)
अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं, पढ़िए पूरी खबर
अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सरकार चाहे तो निकट भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों पर अब पुलिस का हेड कांस्टेबल व नगर निगम के अधिकारी भी चालान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाए गए कदम की तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी इस तरह की व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत केंद्र सरकार ने बच्चों व युवाओं को तंबाकू सेवन के प्रति हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोटपा के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं व बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने अथवा पीने पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की तैनाती की है।

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इसके तहत पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को प्रवर्तन के लिए अधिकृत किया है। वहीं, हिमाचल सरकार ने कुछ समय पहले हेड कांस्टेबल स्तर तक के अधिकारियों को कोटपा के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का हवाला देते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी तरह का कदम उठाने का सुझाव दिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विकास शील ने इस संबंध में सभी प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अन्य प्रदेश की सरकारें भी अपने यहां प्रवर्तन कार्य के लिए हेड कांस्टेबल व म्यूनिस्पल अधिकारियों की तैनाती कर सकती है। केंद्र ने इसके लिए तकनीकी सहयोग की भी पेशकश की है।

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