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आनलाइन चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो मामले में सीबीआइ की टीम ने दून के कई क्षेत्रों में दी दबिश, टीम कुछ रिकार्ड ले गई साथ

सीबीआइ की टीम ने ऐसे गैंग चिहि्नत किए हैं जो न केवल चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो से संबंधित सामग्री डाउनलोड या प्रस्तारित करते हैं बल्कि बच्चों को ब्लैकमेल कर अनैतिक कार्यों में उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश में चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो के कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

By Soban singhEdited By: Sumit KumarPublished: Sun, 25 Sep 2022 03:44 PM (IST)Updated: Sun, 25 Sep 2022 03:44 PM (IST)
आनलाइन चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो मामले में सीबीआइ की टीम ने दून के कई क्षेत्रों में दी दबिश, टीम कुछ रिकार्ड ले गई साथ
आनलाइन चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो मामले में सीबीआइ ने कई क्षेत्रों में दबिश दी और पड़ताल की।

जागरण संवाददाता, देहरादून: आनलाइन चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो मामले में सीबीआइ ने कई क्षेत्रों में दबिश दी और पड़ताल की। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ की टीम कुछ रिकार्ड भी अपने साथ लेकर गई है। जांच पूरी होने के बाद कुछ आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शनिवार को देश के कई राज्यों में सीबीआइ की टीम ने दबिश दी।

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वीड‍ियो सामग्री डानलोड कर करते थे प्रसार‍ित

इस आपरेशन का कोड नाम मेघदूत था। सीबीआइ की टीम ने ऐसे गैंग चिहि्नत किए हैं, जो न केवल चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो से संबंधित सामग्री डाउनलोड या प्रस्तारित करते हैं, बल्कि बच्चों को ब्लैकमेल कर अनैतिक कार्यों में उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश में चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो के कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई लोग अज्ञानतावश चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो की वीडियो व फोटो प्रसारित कर देते हैं।

पांच साल तक की हो सकती है सजा

साइबर क्राइम के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकुश मिश्रा ने बताया कि चाइल्ड अश्‍लील वीड‍ियो से संबंधित सामग्री डाउनलोड या शेयर करने पर आरोपित के विरुद्ध आइटी एक्ट की धारा 67बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें पांच साल तक का कारावास हो सकता है। इसी तरह अन्य अश्‍लील वीड‍ियो से संबंधित सामग्री डाउनलोड या शेयर करने पर आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसमें भी पांच साल की जेल हो सकती है।

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