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जमीन धोखाधड़ी में उद्योगपति सुधीर विंडलास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जानिए क्‍या है मामला

दूसरे व्यक्ति की जमीन हड़पने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने उद्योगपति सुधीर विंडलास के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा लिया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 10 Jan 2022 11:44 AM (IST)Updated: Mon, 10 Jan 2022 11:44 AM (IST)
जमीन धोखाधड़ी में उद्योगपति सुधीर विंडलास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जानिए क्‍या है मामला
जमीन धोखाधड़ी में उद्योगपति सुधीर विंडलास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।

जागरण संवाददाता, देहरादून। जोहड़ी गांव में दूसरे व्यक्ति की जमीन हड़पने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने उद्योगपति सुधीर विंडलास के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा लिया। जमीन के मालिक ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

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थानाध्यक्ष मोहन सिंह के अनुसार, संजय सिंह निवासी वसंत विहार ने एसएसपी से शिकायत की कि उनकी माता ओमवती व उनके नाम पर जोहड़ी गांव में करीब 20 बीघा जमीन है। इस पर सुधीर विंडलास की नजर थी। वर्ष 2009 में सुधीर विंडलास ने संजय से संपर्क कर कहा कि यह जमीन उसे बेच दे, लेकिन संजय ने जमीन बेचने से मना कर दिया। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि सुधीर विंडलास ने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीन को अपने परचेज मैनेजर के नाम दर्ज करवा दी। विक्रयपत्र में जितने पक्षकार व गवाह हैं, वह सुधीर विंडलास के नियमित कर्मचारी हैं। विक्रय पत्र में जिसे ओमवती होना बताया गया है, वह सुधीर विंडलास के चालक की माता हैं।

शिकायतकर्त्‍ता ने बताया कि आरोपित पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है। जिसमें पूर्व में आइएसटी में आरोपित को दोषी पाया गया था, लेकिन ऊंची पहुंच होने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। तहरीर के आधार पर एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि सुधीर विंडलास और रवि दयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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युवती का अश्लील वीडियो बनाया, मुकदमा दर्ज

युवती से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती कर आरोपित ने वीडियो काल में उसका अश्लील वीडियो रिकार्ड कर दिया। इसके बाद वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित आशीष कौल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती जनवरी 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती अच्छी हो गई और वाट्सएप और वीडियो काल में भी बात होने लगी। एक दिन आरोपित ने वीडियो काल में युवती पर अर्द्धनग्न होने को कहा। युवती ने विश्वास करते हुए ऐसा किया तो आरोपित ने उक्त वीडियो को रिकार्ड कर दिया। दिसंबर माह में आरोपित और युवती के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई तो आरोपित ने युवती के साथ गाली-गलौज कर दी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने वीडियो का एक स्क्रीन शाट भेजा, जिसमें वह अर्द्धनग्न थी। आरोपित ने युवती पर फिर से वीडियो काल में अर्द्धनग्न होने का दबाव बनाया। इसको लेकर वह लगातार युवती को ब्लैकमेल करने लगा। इस पर युवती व उसके स्वजन ने आरोपित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। युवती ने जब उसका नंबर ब्लाक कर दिया तो वह दूसरे नंबरों से फोन करके परेशान करने लगा। शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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