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Dehradun Crime: सेलाकुई मुख्य बाजार में क्लीनर को कुचलने पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा

सेलाकुई मुख्य बाजार में दो ट्रकों के बीच कुचलकर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक क्लीनर की मौत हो गई। क्लीनर अनुज कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी बसाणा थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के स्वजन को पुलिस ने घटना की सूचना दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया।

By Sumit KumarEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 01:45 PM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 01:45 PM (IST)
Dehradun Crime: सेलाकुई मुख्य बाजार में क्लीनर को कुचलने पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा
पुलिस ने मामले में एक ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, विकासनगर: Dehradun Crime सेलाकुई मुख्य बाजार में दो ट्रकों के बीच कुचलकर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक क्लीनर की मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता ने तहरीर देकर ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में एक ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

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सेलाकुई में मंगलवार को सीमेंट से लदे दो ट्रकों में से एक ट्रक खराब हो गया। एक ट्रक पर चालक धर्मेंद्र पुत्र मनोहरा निवासी ग्राम एकता विहार कालोनी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश व दूसरे का चालक योगेंद्र सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासी चोरखाला सहसपुर था। सेलाकुई में आने पर ट्रक खराब गया, जिस पर चालक योगेंद्र ने दूसरे के चालक धर्मेंद्र से गाड़ी को धक्का देने को कहा। चालक धर्मेंद्र अपने क्लीनर अनुज को गाड़ी से नीचे उतारा और खराब हाल में खड़े ट्रक को धक्का देने लगा। क्लीनर पीछे से चालक को साइड दिखा रहा था। अचानक ट्रक के ऊपर रखा त्रिपाल उसके उपर आ गिरा, जिससे चालक धर्मेंद्र को वह नहीं दिखा। अनुज दोनों ट्रकों के बीच में आ गया, जिससे कुचलकर उसकी मौत हो गई। क्लीनर अनुज कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी बसाणा थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के स्वजन को पुलिस ने घटना की सूचना दी। दूसरे दिन तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया।

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धोखाधड़ी से लिया कार का लोन, दो पर मुकदमा

कोतवाली क्षेत्र में एक कंपनी से धोखाधड़ी कर कार का लोन लेने पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी की ओर से दी गई शिकायत के कहा गया है कि आरोपितों ने आरोपितों ने कार का लोन लेने के लिए कंपनी में कूटरचित दस्तावेज लगाए। कंपनी प्रबंधन के दबाव के बाद भी लोन की किस्त जमा नहीं कराई।

कोतवाली में कंपनी मालिक मोहम्मद उमर पुत्र अबु बकर निवासी बाबूगढ़ विकासनगर ने दी तहरीर में कहा कि मनीष शर्मा निवासी डुमेट व राम प्रसाद ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की। उन्होंने कंपनी से मारुति कार खरीदने के लिए तीन लाख 25 हजार रुपये का लोन ले लिया। फाइनेंस कराई गई कार की जब किस्त जमा नहीं कराई तो कंपनी ने दस्तावेज चेक किए, जो कूटरचित निकले। कंपनी प्रबंधन ने लोन लेने वालों से कई बार किस्त जमा कराने को कहा, लेकिन न तो उन्होंने सही कागजात पेश किए और न ही किस्त जमा कराई। कोतवाल प्रदीप बिष्ट के अनुसार आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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