सभी राज्यों की सीमाओं पर आने वाले मालवाहक वाहन जबरन नहीं रोके जाएंगे
उत्तराखंड समेत सभी राज्यों की सीमाओं पर आने वाले मालवाहक वाहन जबरन नहीं रोके जाएंगे। सभी राज्यों को दूसरे राज्यों द्वारा जारी किए यात्रा पास को भी मानना होगा।
देहरादून, विकास गुसाईं। उत्तराखंड समेत सभी राज्यों की सीमाओं पर आने वाले मालवाहक वाहन जबरन नहीं रोके जाएंगे। इतना ही नहीं, सभी राज्यों को दूसरे राज्यों द्वारा जारी किए यात्रा पास को भी मानना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी प्रदेश व केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने बीते माह सभी राज्यों को पत्र भेजकर आवश्यक व अन्य सेवाओं से जुड़े ट्रकों की अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवाजाही को अनुमति प्रदान की थी। इसकी एक विस्तृत गाइडलाइन भी सभी राज्यों को भेजी गई। बावजूद इसके कई राज्य इसे नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसका सीधे संज्ञान लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर कहा है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई जगहों आवश्यक व अन्य सामान ले जा रहे मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है। कई जगह आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों में काम करने वाले कामगारों को पास अथवा उचित स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
यही नहीं, कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एक दूसरे राज्य के जारी पास अथवा अधिकृत स्वीकृतियों को नहीं माना जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसों का संचालन भी नहीं होने दिया जा रहा है। पत्र के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रलय द्वारा स्वीकृत इन गतिविधियों के संचालन में रोक टोक से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रलय ने सभी राज्यों को एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्यों के भीतर और दूसरे राज्यों की सीमाओं में आवश्यक दस्तावेज पूरा रखने वाले ट्रक ड्राइवर और एक सहयोगी के आने जाने पर छूट रहेगी। इसके लिए अलग से किसी अनुमति की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। सामान लेकर जाने वाले अथवा समान लेकर आने वाले खाली ट्रकों को भी न रोका जाए।
स्थानीय प्रशासन ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी को उनके निवास स्थान से उनके ट्रक तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। स्थानीय प्रशासन कामगारों के स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों तक आवागमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत उद्योगों के कर्मचारियों को कंपनी तक आने-जाने के लिए अधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। इन अधिकार पत्रों का सभी राज्य सम्मान करेंगे।
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इसके अलावा केंद्रीय सचिव ने कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसों में भी कार्य के सुचारू संचालन को अनुमति देने को कहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये शर्तें हॉटस्पॉट, क्वरंटाइन क्षेत्रों अथवा ऐसे स्थानों पर लागू नहीं होगी जहां स्वास्थ्य मंत्रलय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रोक लगाई है। इस संबंध में सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र के दिशा-निर्देशों का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में सभी को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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