Move to Jagran APP

हर हाल में 30 अप्रैल तक करना होगा बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण, लॉकडाउन मेंं भी खुलेंगे कार्यालय

बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण के लिए संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे।

By Edited By: Published: Tue, 21 Apr 2020 06:38 PM (IST)Updated: Wed, 22 Apr 2020 01:09 PM (IST)
हर हाल में 30 अप्रैल तक करना होगा बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण, लॉकडाउन मेंं भी खुलेंगे कार्यालय
हर हाल में 30 अप्रैल तक करना होगा बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण, लॉकडाउन मेंं भी खुलेंगे कार्यालय

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण के लिए संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे। हालाकि, इस अवधि में कार्यालय में पंजीकरण को छोड़ शेष कार्य नहीं होंगे। परिवहन मुख्यालय ने सभी संभागीय और उपसंभागीय कार्यालयों के अधिकारियों को इस अवधि में अनिवार्य स्टाफ को बुलाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालयों से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। 

loksabha election banner
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परिवहन विभाग को 30 अप्रैल तक हर हाल में बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण करना है। इस अवधि के बाद इन वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अब जबकि केंद्र ने 20 अप्रैल से सभी उद्योगों और आवश्यकता के अनुसार कुछ कार्यालयों में काम करने की छूट दी है तो परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। 
आयुक्त परिवहन शैलेश बगोली ने वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी कार्यालयों को आवश्यक कर्मचारियों के साथ पंजीकरण कराने के लिए खोलने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान डीलर अपने प्रतिनिधियों के पास स्वयं बना कर कार्यालय भेजेंगे। केवल उन्हीं वाहनों का पंजीयन किया जाएगा, जिसकी सूची सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई है। 30 अप्रैल की शाम ऐसे सभी पंजीकृत वाहनों की सूची बनाकर परिवहन मुख्यालय को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.