बंटवारा नहीं हुआ तो कर दी बड़े भार्इ की हत्या, आजीवन कारावास
बड़े भाई की हत्या के मामले में अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ है। युवक ने बंटवारा नहीं होने पर अपने भार्इ की हत्या कर दी थी।
देहरादून, [जेएनएन]: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2014 में थाना कैंट के आजाद कॉलोनी में प्रकाश में आया था। जिसमें घर के सामान के बंटवारे के दौरान दो भाइयों में विवाद हो गया था। इस दौरान छोटे भाई ने बड़े पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की वकील जया ठाकुर ने अदालत को बताया कि अशोक कुमार पुत्र स्व. राजकुमार निवासी आजाद कॉलोनी, गोविंदगढ़ व उसके छोटे भाई सुशील के बीच घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।
20 मई की सुबह साढ़े सात बजे अशोक को उसके भाई सुशील ने बाहर बुलाया और घर के सामान के बंटवारे के बारे में कहा। इस पर अशोक ने कहा कि घर के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करने के बाद बंटवारा करेंगे। इस पर सुशील भड़क गया और उसने चाकू से अशोक के सीने पर वार कर दिया। उसकी पत्नी ममता बीच-बचाव के लिए आई तो आरोपित ने उसपर भी वार करने की कोशिश की, लेकिनचाकू उसकी टांग में लगा। ममता के शोर मचाने के बाद आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, ममता और उसके पति अशोक को इलाज के लिए दून अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान अशोक की मौत हो गई थी।
जिसके बाद मृतक की पत्नी ममता की ओर से थाना कैंट में सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 11 गवाह पेश किए गए। शनिवार को मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत में सुनवाई हुई। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने सुशील कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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