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बिना अनुमति भूजल दोहन पर उखाड़ा जाएगा बोरवेल

जिला प्रशासन ने प्रेमनगर में व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से लगाए गए बोरवेल को हटाने के लिए नायब तहसीलदार को आदेश जारी किए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 27 Feb 2018 05:18 PM (IST)Updated: Tue, 27 Feb 2018 05:19 PM (IST)
बिना अनुमति भूजल दोहन पर उखाड़ा जाएगा बोरवेल
बिना अनुमति भूजल दोहन पर उखाड़ा जाएगा बोरवेल

देहरादून, [जेएनएन]: जिला प्रशासन ने प्रेमनगर में व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से लगाए गए बोरवेल को हटाने के लिए नायब तहसीलदार को आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि वह जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर बोरवेल को हटाएंगे। 

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प्रेमनगर में पुनीत सहगल ने व्यावसायिक उपयोग के लिए बिना अनुमति बोरवेल बना दिया था। इसकी शिकायत प्रशासन को मिली थी। स्थलीय निरीक्षण में एसडीएम सदर प्रत्यूष सिंह ने पाया था कि बोरवेल उत्तराखंड कुमाऊं एवं गढ़वाल वाटर कनेक्शन, रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1975 के प्रावधानों के विपरीत लगाया गया है। 

पूर्व में इस बोरवेल को सील भी कर दिया गया था। हालांकि, एसडीएम सदर ने सोमवार को जारी अपने ताजा आदेश में कहा कि क्षेत्रीय जनता की समस्या को देखते हुए इसे पूर्णता हटाया जाना जरूरी है। उन्होंने नायब तहसीलदार को कहा कि वह बोरवेल हटाने को जल संस्थान को पत्र लिखें और साझा रूप से आदेश का अनुपालन करें।

अवैध खनन पर भी होगी कार्रवाई

जिस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अवैध रूप से बोरवेल बनाया गया था, वहां प्रशासन ने अवैध खनन का मामला भी पकड़ा है। नायब तहसीलदार सदर की जांच में पाया गया है कि संबंधित स्थल पर 36 गुणा 16 गुणा 17 घन फुट मिट्टी का खुदान कर उसका परिवहन भी किया गया है। इस रिपोर्ट को एसडीएम सदर प्रत्यूष सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को भेजा है। ताकि अवैध खनन में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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