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Uttarakhand Lockdown: देहरादून में सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे बैंक

बैंक अब जनता के लिए सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोले जाएंगे। इसके बाद बैंक प्रबंधन शाम पांच बजे तक अपने आंतरिक काम निपटाएंगे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 08:16 AM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 08:16 AM (IST)
Uttarakhand Lockdown: देहरादून में सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे बैंक
Uttarakhand Lockdown: देहरादून में सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे बैंक

देहरादून, जेएनएन। दून में बैंक अब जनता के लिए सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोले जाएंगे। इसके बाद बैंक प्रबंधन शाम पांच बजे तक अपने आंतरिक काम निपटाएंगे।

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शासन के निर्देश के क्रम में जारी आदेश जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री जनधन खातों से भी निकासी के लिए व्यवस्था बनाई है। खातों की अंतिम संख्या के हिसाब से खाताधारकों को धनराशि निकासी की अलग-अलग तिथि बताई गई है। एक से नौ तक के अंतिम अंक वाले खाताधारक नौ मार्च तक पैसा निकाल सकेंगे। 

वहीं, बैंक मित्रों के लिए भी लेन-देन के लिए भी सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक का समय रखा गया है। जो बैंक मित्र (जहां बैंक व एटीएम नहीं) किसी किसी दुकान में स्थित हैं, उन्हें भी इसी अवधि में सिर्फ लेन-देन के लिए प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी। 

दूसरी तरफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (एईपीएस) के माध्यम से भुगतान करने वालों को अनिवार्य सेवा में रखा गया है। इसके लिए सभी बैंक पोस्टमैन व पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान इसी अवधि में कर पाएंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बैंकों के सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह अपने कार्मिकों को पास आदि जारी करें। हालांकि, यह पास सिर्फ बैंक से संबंधित के लिए कार्य के दौरान ही प्रयुक्त होगा। इस अवधि में बैंक कार्मिक अपने दुपहिया/चौपहिया वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। जहां कहीं भी ग्राहक का अंगूठा लगाया जाना है, उस उपकरण को बार-बार सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। जिससे किसी तरह के संक्रमण का डर न रहे। इस पर विशेष सावधानी बरती जाएगी। 

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बंदी में वेतन न काटें नियोक्ता: श्रमायुक्त

श्रम निदेशालय ने विभिन्न उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों की मौजूदा परिस्थितियों में वित्तीय एवं सामजिक सुरक्षा प्रदान करना नियोक्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी बताया है। श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह ने उद्यमियों व नियोक्ताओं से अपील की है कि बंदी के दौरान अनुपस्थिति पर कार्मिकों का वेतन न काटा जाए एवं इन्हें समय पर भुगतान किया जाए। उन्होंने उद्योगों से भी शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त श्रम ने इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के साथ ही वाणिज्यिक संस्थानों व दुकानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए हल्द्वानी श्रम कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर 9045078576 और 9045387181 भी जारी किया है। वे फोन कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। 

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