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कलेक्ट्रेट में व्हाइटनर के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध, होगा औचक निरीक्षण Dehradun News

अब व्हाइटनर लगाकर पत्रावलियों में गलत को सही करने या मनमाफिक बदलाव की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। जिलाधिकारी ने व्हाइटनर का प्रयोग बंद करने को कहा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 04:11 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 04:11 PM (IST)
कलेक्ट्रेट में व्हाइटनर के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध, होगा औचक निरीक्षण Dehradun News
कलेक्ट्रेट में व्हाइटनर के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध, होगा औचक निरीक्षण Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालयों में अब व्हाइटनर लगाकर पत्रावलियों में गलत को सही करने या मनमाफिक बदलाव की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। जिलाधिकारी ने व्हाइटनर का प्रयोग बंद करने को कहा है। यह निर्देश जिलाधिकारी सी रविशंकर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान दिए। 

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जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान खनन कार्यालय, अपर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय, संयुक्त कार्यालय, एनआइसी, पंचास्थानि कार्यालय, जिला प्रोबेशन कार्यालय आदि की व्यवस्थाएं देखीं। इस दौरान उन्होंने फाइलिंग मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड कीपिंग, अग्निशमन यंत्रों, नोटिस बोर्ड आदि के कार्यों का बारीकी से परीक्षण किया। 

उन्होंने पाया कि फाइलों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर सभी व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद हर 15 दिन में रिकॉर्ड व फाइलों को व्यवस्थित करने का काम किया जाए। हर फाइल पर नंबर अंकित कर उसे उसी क्रम में अलमारी में रखा जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर खोजबीन में अधिक समय न लगे। 

दो कार्मिकों से लिया जाएगा स्पष्टीकरण 

जिलाधिकारी ने अपर नगर मजिस्ट्रेट के पेशकार और संयुक्त कार्यालय में तैनात वाद सहायक के उचित फाइल प्रबंधन न करने पर निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। 

नोटिस, रिमाइंडर और शिकायत पर त्वरित निर्णय लें 

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी नोटिस, रिमाइंडर या शिकायतों पर त्वरित निर्णय लिया जाए और किसी भी फाइल को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। 

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आगंतुकों को मिले स्वच्छ पानी 

जिलाधिकारी ने आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ सिस्टम या अन्य तरह के फिल्टर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अग्निशमन यंत्रों को दुरुस्त रखने, बिजली की तारों को दुरुस्त करने आदि के भी दिशा-निर्देश जारी किए। 

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