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विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए कोर्ट में पेश, मिली जमानत

सात साल पूर्व सड़क जाम करने के मामले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 05 May 2018 07:03 PM (IST)Updated: Sun, 06 May 2018 05:01 PM (IST)
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए कोर्ट में पेश, मिली जमानत
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए कोर्ट में पेश, मिली जमानत

देहरादून, [जेएनएन]: सात साल पूर्व डोईवाला में सड़क जाम करने के मामले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष समेत 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें इन दिनों सुनवाई चल रही है।

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बता दें कि 11 मई 2010 को तत्कालीन एएसपी पी रेणुका देवी डोईवाला में फड़-ठेली वालों को हटवा रही थीं। इसकी जानकारी प्रेमचंद अग्रवाल को मिली तो वह मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह शांत होने के बजाए सड़क जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

इस मामले पुलिस ने पांच जून 2010 को सभी आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन तिथियों पर आरोपितों के लगातार अनुपस्थित होने के कारण पिछले महीने कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

इसके बाद शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोर्ट पहुंचे। विस अध्यक्ष के अधिवक्ता आरएस राघव ने बताया कि अदालत से उन्हें जमानत मिल गई गई है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 मई निर्धारित की गई है।

यह हैं अन्य आरोपित

नीरज गुप्ता, शीशपाल, नंदकिशोर, इवा, ईश्वरचंद, अनिल जौहर, विक्की, अशोक, राहुल, प्रमोद, हरीश कुमार, रामदास, अभिषेक, उपकार, संजय अग्रवाल, बॉबी नारंग, प्रदीप कन्नौजिया, गुरमीत, सौरभ, संजीव, ताराचंद, अमर सिंह, कैलाश मित्तल, गगन, गौरव, रोहड़ा व मोनू।

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