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पंचायत क्षेत्र से बाहर कहीं भी ठेके ले सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि

सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों को बड़ी राहत दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 11:55 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 05:14 AM (IST)
पंचायत क्षेत्र से बाहर कहीं भी ठेके ले सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि
पंचायत क्षेत्र से बाहर कहीं भी ठेके ले सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों को बड़ी राहत दे दी है। अब वे सिर्फ अपने क्षेत्र में ही लोकसेवक होंगे, इससे बाहर नहीं। यही नहीं, वे अपनी पंचायत से इतर अन्य क्षेत्रों में विभिन्न विभागों में ठेके भी ले सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में पंचायतीराज संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इसके अधिनियम बन जाने के बाद यह व्यवस्था अमल में आ जाएगी।

असल में, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि उन्हें लोकसेवक की श्रेणी से बाहर करने के साथ ही सरकारी ठेके लेने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में पारित संशोधन विधेयक में साफ किया गया है कि अब पंचायत प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र में ही लोकसेवक होंगे। साथ ही अपने क्षेत्र में वे सरकारी ठेके नहीं ले पाएंगे, लेकिन पंचायत से बाहर अन्य विभागों के ठेके लेने की उन्हें छूट रहेगी।

पंचायतीराज एक्ट में एक और संशोधन विधेयक भी सदन में पारित किया गया। इसके मुताबिक वर्तमान में जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के पद रिक्त हैं और आपातकाल होने के कारण चुनाव कराना संभव न हो पा रहा हो, वहां ग्राम प्रधान के रिक्त पदों पर प्रशासक बैठाए जाएंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित किया जा सकेगा। बता दें कि राज्य में 105 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां प्रधानों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण कोरम पूरा न होने से करीब सौ ग्राम पंचायतों में पंचायतें गठित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में वह विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। अब यह दिक्कतें दूर हो जाएंगी।


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