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Coronavirus Outbreak: उत्तराखंड में एंटीजन टेस्ट की कीमत तय, जानिए अब कितने में होगा

सरकार ने अब एंटीजन टेस्ट की कीमत तय कर दी है। निजी अस्पताल इसके लिए 719 रुपये से अधिक नहीं ले सकेंगे। अभी तक निजी लैब में इसके लिए 750 रुपये लिए जा रहे थे। सरकारी अस्पतालों में यह टेस्ट पहले से ही मुफ्त किया जा रहा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 09:20 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 06:50 AM (IST)
Coronavirus Outbreak: उत्तराखंड में एंटीजन टेस्ट की कीमत तय, जानिए अब कितने में होगा
उत्तराखंड में एंटीजन टेस्ट की कीमत तय।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। coronavirus Outbreak उत्तराखंड सरकार ने अब एंटीजन टेस्ट की कीमत तय कर दी है। निजी अस्पताल इसके लिए 719 रुपये से अधिक नहीं ले सकेंगे। अभी तक निजी लैब में इसके लिए 750 रुपये लिए जा रहे थे। सरकारी अस्पतालों में यह टेस्ट पहले से ही मुफ्त किया जा रहा है। 

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प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले प्रदेश में आने वालों के लिए सीमा पर एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य किया था। बाद में सरकार ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इस दौरान निजी लैब को एंटीजन टेस्ट कराने का अधिकार को दिया गया था, लेकिन इसकी कीमत तय नहीं थी। निजी लैब में आरटीपीसीआर के लिए जरूर प्रदेश सरकार ने 2400 रुपये तय किए हुए हैं। आइसीएमआर ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि एंटीजन टेस्ट विशेष परिस्थतियों में ही किए जाएं।

यानी, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के समय अस्पताल आने पर या फिर गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान ही यह टेस्‍ट किया जाए। हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने पर सीधे क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। लक्षण दिखने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है। 

बुधवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने एंटीजन टेस्‍ट के रेट तय करने के आदेश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निजी लैब टेस्ट के बाद आइसीएमआर पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगी। इसके अलावा मुख्य चिकित्साधिकारी और नोडल अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।

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क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर सुनवाई 

वहीं, हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग-अगल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बागेश्वर जिले की निगरानी कमेटी की रिपोर्ट न आने पर अगले बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि सभी निगरानी कमेटियों को निरीक्षण करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि देहरादून की निगरानी कमेटी द्वारा दिए गए सुझाओं पर क्या-क्या किया जा सकता है, अगले बुधवार तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।

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