Move to Jagran APP

देहरादून के सभी थाने सूद पर पैसा देने वालों की सूची जल्द करेंगे तैयार, बाल आयोग ने दिए आदेश

जिले के सभी थाने सूद पर पैसा देने वालों की सूची जल्द तैयार करेंगे। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने मनमाने ब्याज की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था को एक माह के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 02:53 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 10:36 PM (IST)
देहरादून के सभी थाने सूद पर पैसा देने वालों की सूची जल्द करेंगे तैयार, बाल आयोग ने दिए आदेश
आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि सूद पर पैसा देने वालों पर पुलिस की निगरानी भी हो सकेगी।

देहरादून,जेएनएन। जिले के सभी थाने सूद पर पैसा देने वालों की सूची जल्द तैयार करेंगे। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने मनमाने ब्याज की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था को एक माह के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। 

loksabha election banner

चंपावत के एक अधिवक्ता ने आयोग को 13 सितंबर को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें बताया कि उन्होंने पूर्व में भी इस संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की थी। वर्ष 2016 में सूदखारों से पीड़ित महिलाओं ने तत्कालीन एसएसपी डॉ. सदानंद दाते को दुखड़ा सुनाया था। इसके बाद एसएसपी ने सूदखोरों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों और सूद पर पैसे देने वालों की सूची उपलब्ध कराने के सभी थानेदारों को आदेश दिए थे। 20 अक्तूबर 2016 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया, इसमें डालनवाला, नेहरू कॉलोनी और रायपुर थाना ने फरवरी 2017 में सूचना उपलब्ध कराई। जबकि अन्य थानों ने एसएसपी के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

यह भी पढ़ें: खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एचएम मशीन समेत दस वाहन पकड़े

आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि डालनवाला 21, नेहरू कालोनी 17 और रायपुर थाने ने 16 सूद पर पैसे देने वालों को चिह्नित कर उनका संबंधित लाइसेंस बनवाया। लेकिन, इस बारे में नियमों का अनुपालन ठीक ढंग से हो, इसके लिए सभी थानों की सूची बनाई जरूरी है। इससे इनपर पुलिस की निगरानी भी हो सकेगी। 

यह भी पढ़ें: देवर ने महिला से दुष्कर्म कर बनाई वीडियो, बेटे को जान से मारने की धमकी; शिकायत पर पति ने दिया तीन तलाक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.