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उत्तराखंड: पुस्तकालय संवर्ग भर्ती में आयु सीमा अब 42 वर्ष, जानिए कैबिनेट के और अहम फैसले

Uttarakhand Cabinet Meeting उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय संवर्ग में होने वाली नियुक्तियों में अब बी लिब और एम लिब डिग्रीधारक भी पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली को मंजूरी दे दी।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 09:20 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 09:20 AM (IST)
उत्तराखंड: पुस्तकालय संवर्ग भर्ती में आयु सीमा अब 42 वर्ष, जानिए कैबिनेट के और अहम फैसले
पुस्तकालय संवर्ग भर्ती में आयु सीमा अब 42 वर्ष।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय संवर्ग में होने वाली नियुक्तियों में अब बी लिब और एम लिब डिग्रीधारक भी पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा (पुस्तकालयीय सेवा संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली को मंजूरी दे दी।

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कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उक्त नियमावली में तीन संशोधन किए गए हैं। पहले नियमावली में पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई थी। अब डिग्री को भी इससे जोड़ा गया है। साथ ही एनसीसी के बी-सर्टिफिकेट के साथ अब सी-सर्टिफिकेट भी भर्ती के लिए मान्य होगा। साथ में भर्ती की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष थी। 40 वर्ष को बढ़ाकर 42 वर्ष किया गया है। 

बदरीनाथ धाम में वास्तुविद सेवाओं के लिए सरकार ने आइएनआइ डिजायन स्टूडियो कंपनी का चयन किया है। इस चयन के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए। कंपनी की इस कार्य में विशेषज्ञता को देखते हुए चयन किया गया। उक्त कार्य के लिए कंपनी को कुल लागत का दो फीसद भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आजीवन कारावास कैदी नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर छोड़े जाने वाले कैदियों के बारे में नियम तय कर दिए गए हैं।

वर्चुअल शामिल हुए महाराज और पांडेय

मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और अरविंद पांडेय वर्चुअल तरीके से शामिल हुए।

कैबिनेट निर्णय

-उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष या सदस्य सचिव की नियुक्ति या तैनाती को सेवा नियमावली मंजूर।

-उत्तराखंड दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमैट्रिस्ट) सेवा नियमावली 2020 को हरी झंडी।

-चतुर्थ विधानसभा 2020 के तृतीय सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।

-उत्तराखंड राज्य के न्यायालयों से आजीवन कारावास की सजा में दंडित सिद्धदोष बंदियों की सजा माफी को स्थायी नीति-2021 को मंजूरी।

-वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिक्री से वंचित रहीं 101 मदिरा की दुकान को 50 प्रतिशत राजस्व पर देने का फैसला, इस मामले में मुख्य सचिव के अधीन बनाई गई समिति का निर्णय अंतिम होगा।

-राठ महाविद्यालय, पैठाणी पौड़ी में चतुर्थ श्रेणी (मृत संवर्ग) के स्वीकृत 16 पदों पर नियुक्ति निरस्त, अब आउटसोर्सिंग से होगी नियुक्ति।

-इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन पर मुहर। 

-राज्य में महिला उद्यमियों के उद्यमिता विकास और आजीविका संवद्र्धन को जिलास्तरीय समिति में शासन कर सकेगा दो तकनीकी विशेषज्ञों को नामित।

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