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2461 जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता राशि स्वीकृत

शासन ने कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए जरूरतमंद 2461 अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता जारी करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 08:49 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 08:49 PM (IST)
2461 जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता राशि स्वीकृत
2461 जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता राशि स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन ने कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए जरूरतमंद 2461 अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता जारी करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 2427 अधिवक्ताओं को पांच-पांच हजार और 34 अधिवक्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये की मदद दी जाएगी।

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले प्रदेश के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद एसोसिएशन ने इन अधिवक्ताओं के बैंक खातों की सूचना सहित एक सूची शासन को भेजी। काउंसिल ने यह अपेक्षा की कि यह राशि उत्तराखंड अधिवक्ता कल्याण कोष समिति से जरूरतमंद अधिवक्ताओं को प्रदान की जाए। सोमवार को सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर अधिवक्ता कल्याण कोष से स्वीकृत धनराशि संबंधित अधिवक्ताओं के खातों में भेजने को कहा। इससे कोरोना के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से जूझ रहे अधिवक्ताओं को मदद मिल सकेगी।


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