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गलत रूट पर बस दौड़ाई तो चालकों और परिचालकों की जाएगी नौकरी

तय रूट से अलग बाइपास और एक्सप्रेस हाइवे पर बस संचालित कर रहे चालकों-परिचालकों को रोडवेज मुख्यालय ने चेतावनी जारी कर दी है।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 01:32 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 01:32 PM (IST)
गलत रूट पर बस दौड़ाई तो चालकों और परिचालकों की जाएगी नौकरी
गलत रूट पर बस दौड़ाई तो चालकों और परिचालकों की जाएगी नौकरी

देहरादून, जेएनएन। तय रूट से अलग बाइपास और एक्सप्रेस हाइवे पर बस संचालित कर रहे चालकों-परिचालकों को रोडवेज मुख्यालय ने चेतावनी जारी कर दी है। इसमें तगड़े जुर्माने के साथ निलंबन व नौकरी से बर्खास्तगी के नियम बनाए गए हैं। 

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लंबे समय से परिवहन निगम को यात्रियों के जरिये शिकायतें मिल रहीं थी कि निगम की बसें तय मार्ग से न चलकर दूसरे मार्गों से चल रही हैं। लंबी दूरी की बसों की तय मार्गों से न चलकर एक्सप्रेस हाइवे अथवा बाइपास से जाने की शिकायतें थीं। बताया गया कि सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली व जयपुर की तरफ जाने वाली बसों की थीं। 

देहरादून से दिल्ली जाने वाली मौजूदा वक्त में छुटमलपुर से न होकर बिहारीगढ़ में बने नए एक्सप्रेस हाइवे से होकर गागलहेड़ी से दोबारा एक्सप्रेस हाइवे होकर मुजफ्फरनगर निकल रहीं हैं। इसमें न छुटमलपुर आ रहा न ही बसें रुड़की-मंगलौर होकर जा रहीं। जिससे यात्री बीच मार्ग में खड़े रहकर बसों का इंतजार करते रहते हैं। कुमाऊं मंडल में भी इसी तरह की शिकायतें हैं।शिकायतों के मद्देनजर निगम के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने ऐसे चालक व परिचालकों के लिए सख्त नियम बना दिए।

नियमित चालक-परिचालकों के लिए

-तय मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग पर चलने पर पहली बार में चालक और परिचालक पर ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाने व उनका मार्ग परिवर्तन करने के आदेश जारी किए गए। भविष्य में चालक-परिचालक फिर उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। 

-दूसरी बार यही गलती करने पर चालक व परिचालक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही दोनों का जनपद से बाहर दूसरे डिपो में तबादला होगा।

-नई तैनाती पर यही गलती दोहराने पर चालक-परिचालकों के निलंबन के आदेश दिए गए। 

विशेष श्रेणी और संविदा चालक व परिचालक के लिए

-पहली बार गलती करने पर चालक और परिचालक पर ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना व मार्ग परिवर्तन। 

-दूसरी बार गलती करने पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व डिपो परिवर्तन। 

-तीसरी बार गलती करने पर नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश। 

अनुबंधित बसों के लिए नियम

-अनुबंधित बस के तय मार्ग पर न चलने पर पहली बार वाहन स्वामी के भुगतान में 20 हजार रुपये की कटौती होगी। 

-दूसरी बार यही गलती करने पर संबंधित अनुबंधित बस को लंबी दूरी वाले मार्ग से हटाकर स्थानीय मार्ग पर संचालित करने व वाहन स्वामी के भुगतान से 20 हजार रुपये की कटौती के आदेश दिए गए। 

अनुबंधित ढाबे के लिए नियम

-अनुबंधित ढाबों पर बस न रोकने वाले चालक-परिचालकों का एक हजार रुपये वेतन काटने के आदेश दिए गए। साथ ही उनका मार्ग परिवर्तन भी किया जाएगा। 

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मांगा रिकार्ड

रोडवेज में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने तीनों मंडल प्रबंधकों व सभी डिपो के एजीएम को पत्र जारी कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। यह सूची पंद्रह फरवरी तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। 

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रिकार्ड में संबंधित कर्मचारी को एकमुश्त मिलने वाली राशि का आंकलन करने को भी कहा गया है। इसे लेकर, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के तेवर चढ़ गए हैं। यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाह रही। पहले जमीन लेने की कोशिश की गई जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अब रिक्त पद होने के बावजूद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जोर दिया जा रहा।

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