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कोरोना से खेल रहे हैं सचिवालय कार्मिक, निजी कार्यों से जा रहे एक जिले से दूसरे जिले में

सचिवालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी निजी कार्यों से एक जिले से दूसरे जिले में ऑनलाइन पास के जरिए आवाजाही कर रहे हैं।

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2020 08:52 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 03:00 PM (IST)
कोरोना से खेल रहे हैं सचिवालय कार्मिक, निजी कार्यों से जा रहे एक जिले से दूसरे जिले में
कोरोना से खेल रहे हैं सचिवालय कार्मिक, निजी कार्यों से जा रहे एक जिले से दूसरे जिले में

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोविड-19 संक्रमण से बचाव को सरकार की जन जागरूकता मुहिम को उसकी नाक के नीचे बैठे अधिकारी व कर्मचारी ही धता बता रहे हैं। सचिवालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी निजी कार्यों से एक जिले से दूसरे जिले में ऑनलाइन पास के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। इसकी सूचना न तो सचिवालय प्रशासन को और न ही जिला प्रशासन को दी जा रही है।

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सचिवालय प्रशासन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे खेदजनक मानते हुए अन्य कार्मिकों में संक्रमण का अंदेशा जताया है। साथ ही ऐसे कार्मिकों को यात्राओं का ब्योरा तीन दिन में देने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सचिवालय प्रशासन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि एक से अधिक दिन प्रवास कर दूसरे जिले की यात्रा से लौटने पर 14 दिनों का होम क्वारंटाइन होना आवश्यक है। 

इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी जा रही है। कतिपय अधिकारी व कार्मिक होम क्वारंटाइन अवधि का पूरी तरह पालन न कर कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही अन्य अनावश्यक जगहों पर भी जा रहे हैं। इससे सचिवालय के अन्य अधिकारियों व कार्मिकों में संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है।

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आदेश में सचिवालय कार्मिकों को मुख्यालय से किसी दूसरे जिले में जाने की सूचना जारी पास की प्रतिलिपि सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से सचिवालय प्रशासन को अवश्य देने को कहा गया है। साथ ही जिला प्रशासन के निर्देशों व सलाह का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। आवाजाही की सूचना और उच्चाधिकारी से प्राप्त अनुमति सचिवालय प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से तीन दिन में देनी होगी। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी।

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