गृह विभाग के अनुभाग अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर
सूचना आयोग ने आरटीआइ एक्ट में हीलाहवाली करने के मामले में गृह विभाग के अनुभाग-तीन के अनुभाग अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
देहरादून, जेएनएन। सूचना आयोग ने आरटीआइ एक्ट में हीलाहवाली करने और आयोग को भ्रमित करने के मामले में गृह विभाग के अनुभाग-तीन के अनुभाग अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली उनके वेतन से तीन माह की समाप्ति के बाद कर ली जाएगी।
शामली (मुजफ्फरनगर) निवासी शशि सैनी ने गृह विभाग से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। तय समय के भीतर उचित जानकारी न मिलने पर शशि ने सूचना आयोग में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने गृह विभाग के अनुभाग-तीन के लोक सूचनाधिकारी/अनुभाग अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अलावा आयोग ने अनुभाग अधिकारी को पुलिस महानिदेशक के पत्र पर की गई कार्रवाई, शासन को भेजे गए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पत्र व उनके साथ भेजे गए अभिलेखों को भी उपलब्ध कराने को कहा था।
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इसके बाद भी आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने में अनुभाग अधिकारी ने 214 दिन का समय लगा दिया। साथ ही सूचना आयुक्त नपलच्याल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अनुभाग अधिकारी ने अपीलार्थी की ओर से की गई अपील को लेकर भी आयोग को भ्रमित करने का काम किया है। लिहाजा, अनुभाग अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाते हुए इसकी वसूली की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव को दी। आदेश में यह भी कहा गया है कि संयुक्त सचिव जुर्माना वसूल करने के बाद आयोग को भी सूचित करेंगे।
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