अब सीधी भर्ती भी कर सकेंगे उद्योग
अब उद्योगों को अपने यहां भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसियों अथवा ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: अब उद्योगों को अपने यहां भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसियों अथवा ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। उद्योग व वाणिज्यिक संस्थान अब अपनी आवश्यकता के अनुसार एक नियत अवधि तक के लिए सीधी भर्ती कर सकते हैं। कैबिनेट ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक अब नियत अवधि में भर्ती किए गए कर्मचारी को स्थायी कर्मचारियों की तरह लाभ दिए जाएंगे।
प्रदेश सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा नियोजन मॉडल स्थायी आदेश 1992 ) (संशोधन) आदेश 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें कहा गया है कि उद्योग अथवा वाणिज्यिक संस्थान एक नियत अवधि तक अपने यहां कर्मचारियों की तैनाती कर सकेंगे। इसमें कर्मचारी व उद्योगों दोनों की सहमति होनी जरूरी है। इन कर्मचारियों को नियत अवधि कर्मचारी कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। अवधि समाप्त होने के पश्चात दोबारा काम पर न रखे जाने पर कर्मचारी किसी नोटिस अथवा वेतन का हकदार नहीं होगा। उद्योग विभाग की भर्ती अब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जरिये
प्रदेश में अब उद्योग विभाग के समूह ग की भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के जरिये की जाएगी। इसके लिए नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके साथ ही इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी जोड़ा गया है। इन्हें नियमानुसार भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।