मरीज डिस्चार्ज करते समय करें दिशा-निर्देशों का अनुपालन
स्वास्थ्य महकमे ने सभी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज करते समय शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: स्वास्थ्य महकमे ने सभी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज करते समय शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एक पॉलिसी बनाई थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोराना संक्रमित मरीज का पहला सेंपल नेगेटिव आने के बाद तीन दिनों तक उसकी निगरानी की जाए। यदि उसे बुखार नहीं आता तो उसे डिस्चार्ज कर होम क्वारंटाइन किया जाए। बावजूद इसके अभी भी कई अस्पताल कोरोना मरीजों का पहला सेंपल नेगेटिव आने के बाद कोई लक्षण न मिलने पर भी रिपीट सैंपल ले रहे हैं। इस पर शासन ने आपत्ति जताई है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ अस्पताल कोराना के मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए अपने स्तर से ही अलग-अलग नीतियां अपना रहे हैं। यह गलत है। सभी अस्पताल शासन द्वारा जारी नीति के अनुसार ही मरीजों को डिस्चार्ज करें।