बढ़े एनपीए के मुताबिक मिलेगी संशोधित पेंशन
प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सकों और दंत शल्य चिकित्सकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सकों और दंत शल्य चिकित्सकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन कर दिया है। प्रैक्टिस बंदी भत्ते (एनपीए) की दर बढ़ाने के बाद पेंशन में भी वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
शासन ने बीती एक फरवरी 2019 से प्रैक्टिस बंदी भत्ता मूल वेतन का 20 फीसद मंजूर किया है। इसमें स्वीकृत एनपीए व मूल वेतन के योग की अधिकतम सीमा 2,25,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस भत्ते की नई दर लागू होने की तारीख से पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके मद्देनजर वित्त सचिव अमित नेगी ने पेंशन व पारिवारिक पेंशन में संशोधन के आदेश जारी कर दिए। एक जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त चिकित्सकों को उक्त तिथि को निर्धारित होने वाले मूल वेतन में 31 दिसंबर, 2015 को देय एनपीए की राशि जोड़ते हुए एक जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2019 तक पेंशन व पारिवारिक पेंशन संशोधित की गई है। एक फरवरी, 2019 से पेंशन का पुनरीक्षण एक जनवरी, 2016 को प्रकल्पित मूल वेतन में 20 फीसद एनपीए जोड़ते हुए किया गया है।
शासनादेश के मुताबिक एक जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों, जिन्हें एनपीए स्वीकृत था, के लिए पेंशन संशोधित की गई है। उन्हें एक जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित अंतिम वेतन में सेवानिवृत्ति की तिथि को देय एनपीए की राशि जोड़ते हुए संशोधित पेंशन दी जाएगी।