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भांग के व्यावसायिक उपयोग को नियमावली

राज्य ब्यूरो, देहरादून मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भांग (हेंप) के व्यावसायिक उपयोग के लिए नियमावली जल

By Edited By: Published: Sat, 06 Aug 2016 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 06 Aug 2016 01:00 AM (IST)
भांग के व्यावसायिक  उपयोग को नियमावली

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भांग (हेंप) के व्यावसायिक उपयोग के लिए नियमावली जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग भांग के ऐसे बीज विकसित करे जिनमें टीएचसी (टेट्रा हाईड्रो केनेबिनोल) तत्व अनुमन्य सीमा के भीतर हो। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो बीज फार्म स्थापित किए जाएं।

शुक्रवार को सचिवालय में उद्यान, आबकारी व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि हिमालयी जलवायु में विकसित भाग के रेशे की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है लेकिन प्राकृतिक रूप से यहा उगने वाली भाग में टीएचसी तत्व अनुमन्य सीमा से अधिक होने के कारण व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि टीएचसी तत्व अनुमन्य सीमा में हो तो इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है और ऐसी भाग का उपयोग नशे के लिए भी नहीं हो पाता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कम टीएचसी तत्व वाले भाग के बीज तैयार करने के लिए उद्यान विभाग को पायलट प्रोजेक्ट तौर पर दो बीज फार्म स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़े तो शुरुआत में इस गुणवत्ता के बीज आयात भी किए जा सकते हैं। इसके शोध के लिए भरसार, पंतनगर व विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से समन्वय किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि व्यावसायिक उपयोग की श्रेणी के भाग का बीज यहा तैयार हो जाता है तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, सचिव सीएस नपलच्याल, आनंद व‌र्द्धन, डीएस गब्र्याल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


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