Move to Jagran APP

छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद की सजा

विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 14 साल कैद की सजा सुनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 10:26 AM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 10:26 AM (IST)
छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद की सजा
छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद की सजा

देहरादून, [जेएनएन]: नाबालिग छात्रा को अगवा कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे। 

loksabha election banner

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि डालनवाला कोतवाली में क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र अब्दुल वली निवासी बस्ती चंदर रोड ने उसकी 14 साल की बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने विवेचना आरंभ की तो पता चला कि गुलफाम छात्रा को लेकर ज्वालापुर हरिद्वार में अपनी बहन के घर गया है। 

नौ जून 2015 को पुलिस ने गुलफाम को हरिद्वार से गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया। इस दौरान छात्रा चार महीने की गर्भवती थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि अगवा करने के बाद गुलफाम ने छात्रा का मेडिकल कराकर प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उसकी उम्र बीस वर्ष दर्शाई गई।

 इसी आधार पर दोनों ने शादी कर ली। मगर जब छात्रा के स्कूल से संपर्क किया गया तो पता चला कि छात्रा की उम्र 14 साल ही है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

 बचाव पक्ष ने उस चिकित्सक को अदालत में बतौर गवाह पेश किया, जिसने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। मगर कोर्ट ने कहा कि जब स्कूल के प्रमाण पत्र से छात्रा की आयु का पता चल रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानने का कोई औचित्य ही नहीं है। 

यह भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती से किया दुष्कर्म

यह भी पढ़ें: सिपाही पति ने दिया तलाक, ससुर-देवर ने बहू से किया दुष्कर्म


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.