छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद की सजा
विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 14 साल कैद की सजा सुनाई है।
देहरादून, [जेएनएन]: नाबालिग छात्रा को अगवा कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि डालनवाला कोतवाली में क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र अब्दुल वली निवासी बस्ती चंदर रोड ने उसकी 14 साल की बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने विवेचना आरंभ की तो पता चला कि गुलफाम छात्रा को लेकर ज्वालापुर हरिद्वार में अपनी बहन के घर गया है।
नौ जून 2015 को पुलिस ने गुलफाम को हरिद्वार से गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया। इस दौरान छात्रा चार महीने की गर्भवती थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि अगवा करने के बाद गुलफाम ने छात्रा का मेडिकल कराकर प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उसकी उम्र बीस वर्ष दर्शाई गई।
इसी आधार पर दोनों ने शादी कर ली। मगर जब छात्रा के स्कूल से संपर्क किया गया तो पता चला कि छात्रा की उम्र 14 साल ही है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
बचाव पक्ष ने उस चिकित्सक को अदालत में बतौर गवाह पेश किया, जिसने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। मगर कोर्ट ने कहा कि जब स्कूल के प्रमाण पत्र से छात्रा की आयु का पता चल रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानने का कोई औचित्य ही नहीं है।
यह भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती से किया दुष्कर्म
यह भी पढ़ें: सिपाही पति ने दिया तलाक, ससुर-देवर ने बहू से किया दुष्कर्म