बेटी से दुष्कर्म में सौतेले पिता को सुनाई 12 साल की कैद
बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 12 साल कठोर कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
देहरादून, जेएनएन। बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 12 साल कठोर कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी मूलरूप से दरभंगा (बिहार) का रहने वाला है।
दोषी देहरादून में शहर कोतवाली के चुक्खूवाला मोहल्ले में किराये पर रहता था और यहीं उसने एक महिला से शादी की थी। इस महिला के पहले पति की दस साल की बेटी से उसने दुष्कर्म किया था।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने बताया घटना 22 अगस्त 2017 की है। दरभंगा का 47 साल का एक व्यक्ति शहर कोतवाली के चुक्खूवाला मोहल्ले में किराये पर कमरा लेकर रहता था। यहां वह कई साल से रह रहा था और मजदूरी कर गुजारा करता था।
इस दौरान मजदूर का एक महिला से संपर्क हुआ। महिला अपने पति से अलग हो गई थी और दस साल की बेटी के साथ रहती थी। मजदूर का उससे संपर्क हुआ तो उसने शादी का प्रस्ताव रखा और बेटी को भी अपनाने की बात की। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे।
घटना के दिन उसकी पत्नी कहीं बाहर गई थी। उसकी बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान मजदूर से उससे दुष्कर्म किया। थोड़ी देर बाद उसकी मां लौटी तो बेटी की हालत बेहद खराब थी। बेटी बताया कि पिता ने उसके साथ गलत काम किया। उसकी मां तुरंत थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में पिता खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। इसमें घटना के बाद पीड़िता का मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट और एफएसएल के डाक्टर भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां पूर्व में दिए बयान से मुकर गई, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने 12 साल कठोर कारावास के साथ दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को अपराध पीड़ित सहायता योजना से भी 35 हजार रुपये भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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