किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 45 हजार रुपये का जुर्माना भी
हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने 10 वर्ष की कैद के साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरिद्वार, जेएनएन। हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने 10 वर्ष की कैद के साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 अगस्त 2017 की रात को एक ग्रामीण की चौपाल पर किशोरी के चिल्लाने की आवाज आने पर ग्रामीण वहां पहुंचे थे, जिन्हें देखकर किशोर संग जबरदस्ती कर रहे आरोपित फरार हो गए थे। ग्रामीण बदहवास हालत में मिली पीडि़ता को उसके घर ले गए, पीड़िता के बताने पर उसी दिन स्वजनों ने आरोपित सतीश, जितेंद्र, विजय कुमार और लीला के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित सतीश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायधीश ने सतीश पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम खड़ंजा कुतुबपुर कोतवाली लक्सर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप
विकासनगर के लक्ष्मणपुर के एक व्यक्ति ने पुलिस महानिदेशक से की शिकायत में कोतवाली पुलिस पर उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। उमेश गुप्ता ने शिकायत में कहा कि उसका जमीनी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। पांच अक्टूबर को मोहल्ले का ही एक व्यक्ति कुछ अन्य के साथ आया और उनकी बीमार पत्नी के साथ मारपीट की।
कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने उस पर तहरीर वापस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने इस प्रकरण की शिकायत सीओ से की। उमेश गुप्ता ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने खुद को दारोगा बताते हुए उसकी पत्नी से अभद्रता भी की। उधर, कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि उमेश गुप्ता की शिकायत पर उन्हें चौकी बुलाकर जांच की गई थी, जिसमें सारे आरोप निराधार पाए गए थे।
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