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सख्ती से हो आयोग के निर्देशों का पालन

जागरण संवाददाता, चम्पावत : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए राइका चम्पा

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 10:31 PM (IST)
सख्ती से हो आयोग के निर्देशों का पालन
सख्ती से हो आयोग के निर्देशों का पालन

जागरण संवाददाता, चम्पावत : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए राइका चम्पावत सभागार में मतदान कार्मिकों को 18 नबंवर को पूरी सुचिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ मतदान को सकुशल निपटाने के जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन पांडेय ने निर्देश दिए।

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उन्होंने मतदान कार्मिकों को टीम भावना से कार्य करने की सलाह दी। वहीं मतदान सामग्री के मिलान के बाद प्रमाण-पत्र देने, एवं कोई भी परेशानी होने पर आरओ, एआरओ, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करने के निर्देश दिए। कहा कि निर्वाचन को निर्विवाद कराने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मतदान के लिए नियुक्त कार्मिकों को किसी भी तरह का नशापान न करने, बूथ में धुम्रपान न करने देने, मोबाइल का बूथ के अन्दर प्रयोग न करने के निर्देश दिए। कहा कि शराब का सेवन करने वाले कार्मिकों को ड्यूटी से पृथक करने के साथ पुलिस की कस्टडी में लिया जायेगा। कहा कि किसी के प्रलोभन में न आए और किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें। इस दौरान प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण पीडी एचजी भट्ट, जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, सहायक प्रशिक्षण अशोक कुमार के द्वारा जिलाधिकारी एसएन पांडेय की देखरेख में महिला मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को 100 गज के दायरे में किसी भी प्रचार सामग्री को चस्पा न होने देने के निर्देश दिए। कहा कि मतदान के समय बूथ के अन्दर पुलिस, मोबाइल आदि का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशिक्षण में सीडीओ एसएस बिष्ट, एसडीएम लोहाघाट आरसी गौतम, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी शिप्रा जोशी, डीएफओ केएस बिष्ट, प्रभारी प्रशिक्षण अधिकारी एचजी भट्ट, आदि मौजूद रहे। अक्षम मतदाताओं को मिलेगी छूट

चम्पावत : मतदान के दिन 18 नबंवर को लंबी दूरी तथा सीधे दूसरे जनपद को जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य कोई वाहन संचालित नहीं होगा और न ही मतदाताओं को रोका जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन पांडेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लंबी दूरी तथा सीधे दूसरे जनपदों को जाने वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को स्थानीय स्तर पर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। अक्षम, बीमार, वृद्ध, दिव्याग व्यक्तियों को वाहन की छूट होगी लेकिन उनके साथ सिर्फ एक वाहन चालक तथा एक व्यक्ति केयरटेकर के रूप में वाहन में रहेगा। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के प्रभारियों, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिस कार्मिकों को मतदाताओं को वाहन में रोकने की शिकायत को गंभीरता से लेने और वाहन को सीज करने के निर्देश दिए हैं।

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