कोर्ट के आदेश के बाद शेष बचे अतिथि शिक्षकों को होगी भर्ती, 21 सितंबर होगी अंतिम तिथि
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चम्पावत जिले में छूट गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
चम्पावत, जेएनएन : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिले में छूट गए अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय की ओर से इसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून रखी गई है।
मुख्य शिक्षाधिकारी आरसी पुरोहित ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप जिन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ष 2015 में अनुबंधित किया गया था तथा उनके द्वारा 31 मार्च 2018 तक कार्य किया गया है उन्हें माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-एक 10 जुलाई 2020 क्रम में जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष नियोजित किया जाना है। उन्होंने बताया कि जिले के छूटे हुए सभी अतिथि शिक्षकों को इसके लिए खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय, मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय या स्कूल एजुकेशन डॉट यूके डॉट गर्वनमेंट डॉट इन से आवेदन पत्र प्राप्त कर उन्हें समस्त प्रमाण पत्रों के साथ 21 सितंबर अपरान्ह पांच बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों को खंड शिक्षाधिकारी से प्रमाणित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिन अतिथि शिक्षकों ने उक्त अवधि के दौरान चम्पावत जिले में कार्य किया है उन्हीं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। एक से अधिक खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में जमा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।