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लोहाघाट का कूड़ा कलीगांव में डालने के खिलाफ जनहित याचिका

जासं नैनीताल/चम्पावत हाई कोर्ट ने चम्पावत जिले के नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा ग्राम सभा की

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 11:15 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 11:15 PM (IST)
लोहाघाट का कूड़ा कलीगांव में डालने के खिलाफ जनहित याचिका
लोहाघाट का कूड़ा कलीगांव में डालने के खिलाफ जनहित याचिका

जासं, नैनीताल/चम्पावत : हाई कोर्ट ने चम्पावत जिले के नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कूड़ा फेंकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पंचायत को एक सप्ताह में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए क्या किया जा सकता है। यह भी कहा है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर कूड़ा निस्तारण के विरोध में आंदोलन व अनशन कर रहे ग्रामीणों को परेशान न किया जाए।

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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में लोहाघाट के समीपवर्ती कलीगांव निवासी प्रदीप राय ने जनहित याचिका पर सुनवाई हई, जिसमे कहा है कि नगर पंचायत द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर मिश्रित कूड़ा फेंका जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा शांति पूर्वक अनशन किया जा रहा है, मगर प्रशासन द्वारा उन्हें जबरन उठाने के साथ ही धमकाया जा रहा है। इसकी शिकायत भी सरकार को की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।


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