नंदा गौरा योजना में अब तीन चरणों में मिलेगा 61 हजार का लाभ
दीपक सिंह बोहरा, चम्पावत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में संचालित नंदा गौरा योजना
दीपक सिंह बोहरा, चम्पावत
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में संचालित नंदा गौरा योजना का लाभ लेने वाली बालिकाओं के लिए अच्छी खबर। योजना के तहत सात चरणों में मिलने वाले 51 हजार की धनराशि मिलती थी। जिसके तहत अब शासन ने सात चरणों को कम करते हुए तीन चरणों में दस हजार का अतिरिक्त लाभ देने का आदेश जारी किया है। योजना के तहत अब छात्रा को 51 की जगह 61 हजार का लाभ मिलेगा। बीते दिनों शासन में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना का लाभ बालिकाओं को सात चरणों में करीब 51 हजार का लाभ मिलता है। जिसमें बालिका के जन्म, एक वर्ष की आयु पूरी होने पर, नवीं व 11 वीं कक्षा में प्रवेश, डिप्लोमा व स्नातक कक्षा में प्रवेश पर पांच-पांच हजार रुपये तथा डिप्लोमा व स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर दस हजार तथा विवाह के समय 16 हजार का लाभ दिया जाता है। कुल मिलाकर छात्रा को 51 हजार का लाभ मिलता था। लेकिन सरकार ने योजना में काफी बदलाव किया है। योजना के तहत अब छात्रा को सात चरणों की जगह तीन चरणों में इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली राशि में संशोधन करते हुए दस हजार बढ़ाकर अब 61 हजार रुपये कर दिया है। योजना के तहत प्रथम चरण में बालिका के जन्म पर 20 हजार रुपये बालिका या अभिभावक के खाते में ईपेमेंट के माध्यम से भुगतान होगा। द्वितीय चरण में बालिका के पांच वर्ष पूर्ण होने पर व स्कूल में प्रवेश करने पर 11 हजार की धनराशि ईपेमेंट से अवमुक्त की जाएगी। तीसरे चरण के तहत बालिका के 12 वीं उत्तीण करने पर बालिका के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 30 हजार की एफडी जो स्कूल में दाखिले के समय ही 30 हजार की धनराशि की एफडी निम्न शर्तो के साथ बनाई जाएगी। यह धनराशि बालिका के 12 वीं उत्तीण होने पर देय होगी। इसके लिए प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और दूसरा बालिका तब तक अविवाहित हो। इस बावत अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनको भी मिलेगा लाभ
योजना के तहत सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में प्रसव से पैदा हुई बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी यदि प्रसव हुआ हो तो इसका लाभ मिलेगा। निराश्रित बालिकाओं के लिए आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जन्म पंजीकरण, परिवार रजिस्टर की नकल से छूट दी जाय। संस्था के अधीक्षक का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। मुक्त विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को भी योजना का लाभ मिलेगा। वर्जन
नंदा गौरा योजना के नियमों में शासन ने काफी बदलाव किया है। योजना के तहत सात चरणों में मिलने वाले लाभ को कम करते हुए यह लाभ अब तीन चरणों में दिया जाएगा। - एसएस बिष्ट, सीडीओ, चम्पावत