लोहाघाट विधायक की धर्मपत्नी सुषमा फत्र्याल छह साल के लिए नहीं लड़ सकेंगी चुनाव
जागरण संवाददाता चम्पावत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती श
जागरण संवाददाता, चम्पावत : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने गत पंचायत चुनाव में आय-व्यय का विवरण न देने पर कई लोगों को छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। जिसमें प्रमुख रूप से पाटन-पाटनी जिला पंचायत सीट से वर्ष 2014 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाली लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फत्र्याल की पत्नी सुषमा फत्र्याल समेत 26 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, 181 क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी तथा 413 ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया है। यह छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुषमा फत्र्याल समेत सभी अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशियों ने वर्ष 2014 में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के बाद निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनावी खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। जिसके बाद आयोग ने उन्हें छह माह के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने पाटन-पाटनी जिला पंचायत सीट से वर्ष 2014 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाली लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फत्र्याल की पत्नी सुषमा फत्र्याल को आय-व्यय का ब्यौरा न देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य में फर्तोला सीट के तीन, रैघांव सीट का एक, जनकांडे सीट के चार, कानीकोट सीट का एक, खरही सीट के चार, बिरगुल सीट के पांच, टनकपुर क्षेत्र के दो, भजनपुर, शक्तिपुर बुंगा का एक-एक, भंडारबोरा के दो तथा मटियानी और पाटन-पाटनी सीट के एक-एक प्रत्याशी शामिल हैं।
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प्रधान और बीडीसी पद के लिए अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशी
वर्ष 2014 में चुनाव लड़ने के बाद आय-व्यय का ब्यौरा न देने वाले ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों की लिस्ट में पाटी ब्लाक के 116, बाराकोट ब्लाक के 46, लोहाघाट ब्लॉक के 100, चम्पावत ब्लॉक के 151 प्रधान एवं बीडीसी सदस्य प्रत्याशियों में पाटी में 59, बाराकोट में 23, लोहाघाट में 50 तथा चम्पावत में 49 को आयोग ने अयोग्य घोषित किया।