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आरटीआइ की सूचना समय से कराएं उपलब्ध

जागरण संवाददाता, चम्पावत : सूचना अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी देने के उद्देश्य स

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 11:04 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 11:04 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, चम्पावत : सूचना अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। प्रथम दिन कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि शासकीय कार्यो, निर्माणों सहित अन्य विभिन्न कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गई। उन्होंने कहा कि आवेदक अगर सूचना प्राप्त करने से पूर्व अभिलेखों का अवलोकन करना चाहे तो प्रथम एक घटे में अभिलेख निरीक्षण हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे तथा अगले प्रति घटा पांच रुपये की दर से फीस लेकर रसीद आवेदक को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोक सूचना अधिकारी तथा उनके पटल सहायकों को सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी होना जरूरी है जिससे समय की बचत होगी और आवेदक सही सूचना उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की ही सूचना आवेदन को देनी होगी तथा जो सूचना उपलब्ध नहीं है उनके लिए ''कार्यालय में धारित नहीं है'' लिखित में देनी होगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के बाहर सा स्पष्ट दिखे जाने वाले स्थान पर लोक सूचना अधिकारी का नाम तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम मय दूरभाष नम्बर के अंकित किया जाना जरूरी है।कार्यशाला में सीओ राजन सिंह रौतेला, एआरटीओ रश्मि भट्ट, मुख्य कृषि अधिकारी सुरन्द्र कुमार, उद्यान अधिकारी एनके आर्या, पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, ग्रामोद्योग अधिकारी एनसी कोठारी, महाप्रबंधक डीआईसी मीरा बोरा, परियोजना प्रबंधक जलागम एमएस कुॅवर आदि मौजूद रहे।

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