चार और जालसाजों को कोर्ट से मिली बेल
जागरण संवाददाता चम्पावत कूट रचित दस्तावेजों से डंपर चलाने के मामले में आत्मसमर्पण करने वाल
जागरण संवाददाता, चम्पावत : कूट रचित दस्तावेजों से डंपर चलाने के मामले में आत्मसमर्पण करने वाले पाचों जालसाजों को शुक्रवार जिला कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है। इसमें एक आरोपित को कोर्ट ने तीन दिन पूर्व छोड़ा था। वहीं मामले में फरार चल रहे चार जालसाजों में एक जालसाज ने आत्मसमर्पण करने की कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट स्थगित होने के कारण आरोपित सरेंडर नहीं कर पाया।
टनकपुर में करीब डेढ़ माह पूर्व शारदा नदी में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 14 डंपर फर्जी तरह से चलते हुए पाए गए हैं। डीएम के आदेश पर जांच रिपोर्ट के आधार पर एआरटीओ रश्मि भट्ट ने बीते 12 मई को नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें से पाच जालसाजों राजेंद्र सिंह, कुलदीप पाटनी, कुंदन सिंह, भुवन सिंह महरा व मोहित गड़कोटी ने सीजेएम धमेंद्र सिंह की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया। कोर्ट ने चारों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही इन लोगों ने जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद आरोपित मोहित गड़कोटी ने जिला न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज आशीष नैथानी ने बीती बुधवार को मोहित की जमानत याचिका मंजूर कर दी। वहीं सरेंडर करने वाले चार अन्य आरोपितों ने भी जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी थी। जिसके तहत शुक्रवार को जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित कुंदन, कुलदीप, राजेन्द्र व भुवन को जमानत पर छोड़ दिया। इधर, मामले में फरार चल रहे चार आरोपितों में एक आरोपित सूर्य प्रकाश गड़कोटी ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट स्थगित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इधर पुलिस चारों आरोपितों को गिरफ्तार न कर पाने के बाद कुर्की की कार्रवाई में जुटी हुई है।
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