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दिल्ली की कंपनी उपभोक्ता को देगी 4.80 लाख

संवाद सहयोगी चम्पावत जिला उपभोक्ता फोरम ने उत्तम नगर नई दिल्ली की एक कंपनी को उपभोक्ता के

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 10:38 PM (IST)Updated: Sat, 19 Oct 2019 06:19 AM (IST)
दिल्ली की कंपनी उपभोक्ता को देगी 4.80 लाख
दिल्ली की कंपनी उपभोक्ता को देगी 4.80 लाख

संवाद सहयोगी, चम्पावत: जिला उपभोक्ता फोरम ने उत्तम नगर नई दिल्ली की एक कंपनी को उपभोक्ता के साथ विश्वासघात करने के लिए 4.80 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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चौक बाजार लोहाघाट निवासी दीपक चंद्र जोशी ने अपने भाई को स्वरोजगार से जोड़ने के मकसद से 2016 में फर्म स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक पेपर कप मशीन क्रय करने के लिए 3.45 लाख रुपये दिए थे। मशीन के एवज में दूसरे पक्ष ने 6.20 लाख रुपये ले लिए जबकि कंपनी ने 3,49,125 रुपये का ही बिल दिया था। उपभोक्ता आ आरोप था कि जो मशीन उसे दी गई थी उसमें तकनीकि खराबी थी जिससे वह सही काम नहीं कर रही थी। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत के लिए कई बार इंडस्ट्री को फोन और ईमेल किया, लेकिन फर्म ने कोई जवाब नहीं दिया। वर्ष 2017 में फर्म ने उपभोक्ता को 60 हजार रुपये और जमा करने पर बेहतर मशीन देने का आश्वासन दिया। यही नहीं फर्म ने उपभोक्ता को दी गई मशीन वापस मंगा ली। इस पर उपभोक्ता ने कुल दो लाख का चेक फर्म में फिर जमा किया लेकिन फर्म ने न तो नई मशीन दी और न ही उपभोक्ता का दो लाख का चेक और 4.20 लाख की धनराशि लौटाई। इस पर पीड़ित पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने फर्म के एमडी आशुतोष कुमार सिंह को निर्देश दिए हैं कि वह मशीन की बकाया राशि 4.20 लाख, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार जबकि वाद परिव्यय के रूप में दस हजार रुपये एक माह के भीतर पीड़ित पक्ष को अदा करें। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हेम चंद्र जोशी ने पैरवी की।


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