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डीएम ने बताए नियम कानून

गोपेश्वर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफार्म में विज्ञापन प्रसारित करने स

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 07:41 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 07:41 PM (IST)
डीएम ने बताए  नियम कानून
डीएम ने बताए नियम कानून

गोपेश्वर : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफार्म में विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा पैंपलेट, फ्लेक्सी और हैंडबिल भी बगैर अनुमति के नहीं छापवाए जा सकेंगे।

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जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के ऊपरी मंजिल पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का कार्यालय स्थापित किया गया है। जहां से कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति विज्ञापनों का प्रमाणीकरण के बाद विज्ञापन प्रकाशित करवा सकता है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, टीवी चैनल, इंटरनेट, केबल नेटवर्क और वेबसाइट में दिए जाने वाले विज्ञापनों की अनुमति पहले लेना जरूरी है। उन्होंने सभी प्रसारण एजेंसियों और टीवी चैनलों से मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति की ओर से प्रमाणित किए गए विज्ञापनों को ही प्रसारित करने की अपील की है। बताया कि आयोग के निर्देशानुसार कोई भी केबल ऑपरेटर, टीवी चैनल तथा समाचार पत्र ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन नहीं करेंगे जो नियम के विरुद्ध हो और जो नैतिकता, शालीनता और वैचारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। (संस)


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