प्रत्याशी खर्च का ब्यौरा दें , नहीं तो होंगे अयोग्य घोषित
संवाद सहयोगी गोपेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुन
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च एवं आय-व्यय का लेखा तैयार करने के लिए रविवार को प्रत्याशियों के एजेंटों को दशोली ब्लाक सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी बीरेन्द्र कुमार ने निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए दैनिक रजिस्टर, नकद रजिस्टर तथा बैंक रजिस्टर में व्यय लेखा अंकन की जानकारी देते हुए कहा कि व्यय प्रेक्षक की मौजूदगी में प्रत्याशियों के व्यय लेखा रजिस्टरों का मिलान भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव रैली, जनसभा, वाहन एवं अन्य निर्वाचन व्ययों को रजिस्टर में ठीक से अंकित करना होगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस दिन के अंदर निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रूप आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय करने वाले प्रत्याशियों आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।