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सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: चमोली जिले में 10 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 11:46 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 11:46 PM (IST)
सोशल मीडिया पर भ्रामक  सूचनाओं पर होगी कार्रवाई
सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: चमोली जिले में 10 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं नहीं फैला पाएगा। भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर प्रशासन ने सिकंजा कसते हुए कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

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जिलाधिकारी स्वाति एस भदोरिया ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था के तहत जनपद चमोली के अन्तर्गत सभी इंटरनेट एवं मैसे¨जग, सोशल मीडिया की सुविधाओं का प्रयोजन कर असामाजिक तत्वों के अफवाहों एवं भ्रामक सूचना को फैलाना निषिद्ध किया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 10 दिसंबर 2018 तक प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश शांति भंग होने से रोकने के लिए किया गया है। आदेश की अवहेलना की परिस्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस आदेश को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा कराने के निर्देश दिए है। बताया कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में हुई घटनाओं और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं हुई है और होने की संभावना है। समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए दी गई सेवाओं के प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहे है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों के सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक आदि के माध्यम से भारत बंद जैसी प्रतिक्रिया प्रसारित की जा रही है। इस प्रकार की घटित घटनाओं एवं वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिले में लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए यह आदेश पारित किया गया है।


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