सांभर के शिकार में फौजी समेत दो गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : कपकोट में सांभर के शिकार मामले में वन विभाग ने दो आरोपितों
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : कपकोट में सांभर के शिकार मामले में वन विभाग ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से मांस, खाल व दो बंदूकें भी बरामद हुई हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ढाई लाख का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया गया।
¨पडर वैली के धाकुड़ी क्षेत्र में पांच सितंबर को हिरन की प्रजाति के वन्य जीव सांभर के शिकार का मामला सामने आया। जिसके बाद वन विभाग ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए कर्मी गांव निवासी केशर ¨सह पुत्र हयात ¨सह उम्र 50 साल को जिला मुख्यालय लाया गया। जहां उससे कड़ी पूछताछ की गई। आरोपित की निशानदेही पर वन विभाग ने ग्राम कर्मी, कपकोट के ही एक फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्लेशियर वन क्षेत्राधिकारी शशि देव ने बताया कि दूसरा आरोपित लाल ¨सह पुत्र केशर ¨सह निवासी कर्मी असम राइफल्स में तैनात हैं। इन धाराओं में दर्ज किया मामला
सांभर के शिकार में गिरफ्तार दोनों आरोपितों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 51, 54 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 26-आई के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएफओ आरके ¨सह ने कहा कि जांच के बाद अन्य धाराएं लगाई जा सकती हैं। आर्म एक्ट में भी होगी कार्रवाई
बागेश्वर: असम राइफल्स में तैनात लाल ¨सह के पास से दो बंदूकें भी बरामद की गई हैं। जिसमें से एक का लाइसेंस लाल ¨सह के ही नाम से है। वहीं दूसरी बंदूक बिना लाइसेंस की है। बिना लाइसेंस की बंदूक रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा गया है। एक माह के लिए आया था घर
बागेश्वर: असम राइफल्स का जवान आरोपित लाल ¨सह एक माह के लिए गांव आया हुआ था। अवकाश खत्म होने के बाद उसे शनिवार आठ सितंबर को दोबारा ड्यूटी पर जाना था।
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-छह में से चार आरोपितों को नहीं किया गिरफ्तार
मामले में वन विभाग ने ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जिसके बाद दो गिरफ्तार आरोपितों को रिहा कर दिया। जबकि चार आरोपितों को विभाग ने पकड़ा ही नहीं। डीएफओ आरके ¨सह ने अन्य चार लोगों के नाम भी नहीं बताए। ---- वर्जन---
दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। शिकार मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका भी है। जांच के बाद मामला साफ होगा।
-आरके ¨सह, प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
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