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ट्रं¨चग ग्राउंड बना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर

जागरण, संवाददाता, बागेश्वर : जिले में कूड़ा निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट ने तीन माह की समय

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Jul 2018 10:54 PM (IST)Updated: Sun, 22 Jul 2018 10:54 PM (IST)
ट्रं¨चग ग्राउंड बना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर
ट्रं¨चग ग्राउंड बना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर

जागरण, संवाददाता, बागेश्वर : जिले में कूड़ा निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट ने तीन माह की समय सीमा निर्धारित कर दी है। तय समय सीमा में प्रशासन को कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रं¨चग ग्राउंड तैयार करना है। लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण यह कर पाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद कूड़ा निस्तारण के संबंध में प्रशासन को तेजी दिखानी होगी। गरुड़ क्षेत्र में बढ़ रही गंदगी के बाद हाईकोर्ट का आदेश लोगों के लिए एक अच्छी पहल है। लेकिन इन सब के बीच लोगों का विरोध भी प्रशासन को झेलना पड़ रहा है। जिस किसी गांव को ट्रं¨चग ग्राउंड के लिए चयनित किया जाता है वहां के स्थानीय लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। जिससे प्रशासन के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जा रही है।

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पांच गांव के हालत ¨चताजनक

गरुड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिल्ली, पाए, नौघर, गड़सेर, फुलवारी में कोर्ट ने किसी भी तरह का कूड़ा डंप करने से मना किया है। इसके लिए जिला पंचायत व संबंधित इकाई को शीघ्र कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है।

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नगरपालिका के नाम पर होगा ट्रं¨चग ग्राउंड

गरुड़ में बनाया जाने वाला ट्रं¨चग ग्राउंड नगरपालिका के नाम पर बनना है। जिसमें कपकोट, गरुड़ व बागेश्वर का कूड़ा डाला जाएगा। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि ट्रं¨चग ग्राउंड के लिए तीनों को मिलकर प्रयास करना होगा।


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