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आयकर कटौती के बाद होगा अवशेष भुगतान

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यपाल ने सातवें वेतन आयोग

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 10:56 PM (IST)
आयकर कटौती के बाद होगा अवशेष भुगतान
आयकर कटौती के बाद होगा अवशेष भुगतान

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यपाल ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप कर्मचारियों के लंबित अवशेष वेतन और अन्य धनराशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष एक फरवरी तक करने की संस्तुति दी है। अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को आयकर कटौती के निर्देश दिए हैं। राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि के देय अवशेष वेतन की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में देने की राज्यपाल से स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य कर्मचारियों अवशेष वेतन और अन्य भुगतान एक फरवरी तक करने के आदेश हुए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने लेखाकार समेत विभागाध्यक्षों को राज्य कर्मचारियों के अवशेष भुगतान जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य कर्मचारियों को एक फरवरी 2019 तक देय अवशेष राशि का भुगतान हो सकेगा। नई पेंशन योजना से अच्छांदित काíमकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत धनराशि के बराबर धनराशि संबंधित काíमक के टियर-एक पेंशन खाते में जाम किया जाएगा। राज्य सरकार, नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-एक पेंशन खाते में जाम की जाएगी। एरियर की अवशेष धनराशि संबंधित काíमकों को नियमानुसार आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान हो सकेगा। ऐसे काíमक जिनका भविष्य निर्वाह खाता नहीं खुला हो, मृत्यु, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा से मुक्त हो चुके हों, या जिनकी सामान्य निधि की कटौती बंद हो, आदि को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान नियमानुसार आयकर कटौती के बाद किया जाएगा। ......... अवशेष देयकों का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अगले साल के लिए देयता नहीं रखी जाए। -अरुणेंद्र ¨सह चौहान, अपर सचिव

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