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लोकसूचना अधिकारी समय पर दें सूचना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि सूचना का अधिकारी अधिनियम

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 03:54 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 03:54 PM (IST)
लोकसूचना अधिकारी समय पर दें सूचना
लोकसूचना अधिकारी समय पर दें सूचना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला भारत सरकार के वित्त पोषित परियोजना डीओपीटी के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई है। लोकसूचना अधिकारी समय पर सूचना दें तभी अधिनियम की मूल धारणा का सम्मान होगा। डीएम ने दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने विभागों के लोकसूचना अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। जनता के प्रति जबावदेही के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने कहा कि एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ही जबाव दें आवेदक को तथ्यपूर्ण सूचना समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना का अधिकार आम जनों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सभी लोक सूचना अधिकारियों तथा उनके संबंधित कार्यरत पटल सहायकों को इस अधिनियम एक्ट का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। इससे समय की बचत भी होगी और आवेदक को संतोषजनक सूचना उपलब्ध हो सकेगी। लोकसूचना अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना विभागों में धारित नहीं है तो आवेदक को नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराएं और प्रत्येक कार्यालयों में सूचना के अधिकार से संबंधित रिकार्ड रजिस्टर भी अनिवार्य रुप से बनाए। उच्च अधिकारी भी उसका निरीक्षण करें। आवेदक ने जो सूचना मांगी हो सूचना आवेदक को उपलब्ध कराएं ताकि आवेदक सूचना से संतुष्ट हो सकें। इस मौके पर डॉ. जितेंद्र तिवारी, अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल, •िाला सूचना अधिकारी डॉ. तनु मित्तल, खंड विकास अधिकारी कपकोट जीजी गोस्वामी समेत विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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