गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश
संवाद सूत्र गरुड़ उत्तराखण्ड शासन ने गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को ट्रंचिग ग्राउंड बनाने के
संवाद सूत्र, गरुड़: उत्तराखण्ड शासन ने गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को ट्रंचिग ग्राउंड बनाने के लिए भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। इससे अब गरुड़ में कूड़ा निस्तारण की उम्मीद जगी है।
वर्षों से गरुड़ में कूड़े के निस्तारण की समस्या नासूर बनी है।उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व दर्शानी निवासी एडवोकेट डीके जोशी ने जनवरी 2015 में गरुड़ के कूड़े की समस्या को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले में 10 जुलाई 2018 को फैसला देते हुए कूड़े के निस्तारण के लिए छह महीने के भीतर ट्रंचिग ग्राउंड बनाए जाने के आदेश राज्य सरकार व जिला प्रशासन व जिला पंचायत को दिए थे। प्रशासन ने कई बार अलग-अलग स्थानों में कूड़े के लिए जमीन तलाश की, लेकिन हर जगह से विरोध हो गया और कूड़े की समस्या जस की तस बनी है। एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गत माह याचिकाकर्ता एडवोकेट डीके जोशी ने हाइर् कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर तत्काल कूड़े का निस्तारण करने की मांग की। हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार हरकत में आई। अब उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर गरुड़ बाजार से लगी छह ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रंचिग ग्राउंड बनाए जाने के लिए पंचायतीराज विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। इससे अब गरुड़ में कूड़े की समस्या का निदान होने की उम्मीद जगी है। छह ग्राम पंचायतों में अपने-अपने ट्रंचिग ग्राउंड बन जाने से गरुड़ के गोलू मार्केट में कूड़े के ढेरों व बदबू से लोगों, स्कूली बच्चों व राहगीरों को राहत मिलेगी साथ ही गरुड़ की सुंदरता में भी चार-चांद लगेंगे।
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इन ग्राम पंचायतों को दिए आदेश
पाये, सिल्ली, दर्शानी, भकुनखोला, नौघर, फुलवाड़ीगूंठ
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हाई कोर्ट ने नौघर व पाये ग्राम पंचायत को यह भी आदेश दिए थे कि गरुड़ के गोलू मार्केट में कूड़ा एकत्रित न हो, लेकिन इसका अभी भी उल्लंघन हो रहा है। इसके खिलाफ भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हाईकोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया जाएगा।
- डीके जोशी, एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता