Move to Jagran APP

गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश

संवाद सूत्र गरुड़ उत्तराखण्ड शासन ने गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को ट्रंचिग ग्राउंड बनाने के

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 11:13 PM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 11:13 PM (IST)
गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश
गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश

संवाद सूत्र, गरुड़: उत्तराखण्ड शासन ने गरुड़ की छह ग्राम पंचायतों को ट्रंचिग ग्राउंड बनाने के लिए भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। इससे अब गरुड़ में कूड़ा निस्तारण की उम्मीद जगी है।

loksabha election banner

वर्षों से गरुड़ में कूड़े के निस्तारण की समस्या नासूर बनी है।उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व दर्शानी निवासी एडवोकेट डीके जोशी ने जनवरी 2015 में गरुड़ के कूड़े की समस्या को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले में 10 जुलाई 2018 को फैसला देते हुए कूड़े के निस्तारण के लिए छह महीने के भीतर ट्रंचिग ग्राउंड बनाए जाने के आदेश राज्य सरकार व जिला प्रशासन व जिला पंचायत को दिए थे। प्रशासन ने कई बार अलग-अलग स्थानों में कूड़े के लिए जमीन तलाश की, लेकिन हर जगह से विरोध हो गया और कूड़े की समस्या जस की तस बनी है। एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गत माह याचिकाकर्ता एडवोकेट डीके जोशी ने हाइर् कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर तत्काल कूड़े का निस्तारण करने की मांग की। हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार हरकत में आई। अब उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर गरुड़ बाजार से लगी छह ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रंचिग ग्राउंड बनाए जाने के लिए पंचायतीराज विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। इससे अब गरुड़ में कूड़े की समस्या का निदान होने की उम्मीद जगी है। छह ग्राम पंचायतों में अपने-अपने ट्रंचिग ग्राउंड बन जाने से गरुड़ के गोलू मार्केट में कूड़े के ढेरों व बदबू से लोगों, स्कूली बच्चों व राहगीरों को राहत मिलेगी साथ ही गरुड़ की सुंदरता में भी चार-चांद लगेंगे।

=========

इन ग्राम पंचायतों को दिए आदेश

पाये, सिल्ली, दर्शानी, भकुनखोला, नौघर, फुलवाड़ीगूंठ

=========

हाई कोर्ट ने नौघर व पाये ग्राम पंचायत को यह भी आदेश दिए थे कि गरुड़ के गोलू मार्केट में कूड़ा एकत्रित न हो, लेकिन इसका अभी भी उल्लंघन हो रहा है। इसके खिलाफ भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हाईकोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया जाएगा।

- डीके जोशी, एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.