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हाई कोर्ट में उठा गरुड़ के युवक की शादी का मामला

बागेश्वर में कोरोना संक्रमित होने से टली गरुड़ के युवक की शादी का मामला तूल पकड़ने लगा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 09:27 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 09:27 AM (IST)
हाई कोर्ट में उठा गरुड़ के युवक की शादी का मामला
हाई कोर्ट में उठा गरुड़ के युवक की शादी का मामला

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : कोरोना संक्रमित होने से टली गरुड़ के युवक की शादी का मामला तूल पकड़ने लगा है। एडवोकेट डीके जोशी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए पूरा मामला हाई कोर्ट में उठाया है।

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एडवोकेट डीके जोशी ने बताया कि गरुड़ के छटिया निवासी युवक की शादी सरकार की लचर व्यवस्थाओं और घोर लापरवाही के कारण रुकी है। उन्होंने बताया कि युवक गुरुग्राम से बीते 12 नवंबर को अपने घर को निकला। 13 नवंबर को कौसानी में कोविड जांच के लिए सैंपल लिए गए और उसे होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया गया। बीते 20 नवंबर तक वह घर पर रहा। फिर अचानक इसी दिन उसे एंबुलेस से जिला मुख्यालय कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया। बीते 23 नवंबर को उसकी शादी थी। उस शाम उससे कहा गया कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव है वह घर जा सकता है। उसे घर भेज दिया गया। जिस कारण उसकी शादी टल गई। उसे लाखों का नुकसान हुआ। एडवोकेट जोशी ने बताया कि पूरे मामले को उच्च न्यायालय नैनीताल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में उठाया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की हैं। एडवोकेट डीके जोशी ने इससे पूर्व जनहित याचिका के जरिए विभिन्न कोविड केयर सेंटर में क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की समस्याएं उठाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हर जिले में जांच के आदेश दिए थे।

बतादें कि शादी का 23 नवंबर को शादी न होने के कारण अब परिजन फिर से शादी की तारीख तय करने में जुट गए हैं।


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