भारत निर्वाचन आयोग का दिशा-निर्देशों का करें पालन
जागरण संवाददाता बागेश्वर कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों प्रिटिग प्रेस के
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिटिग प्रेस के स्वामियों, लेखा व्यय, आदर्श आचार संहिता, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा जो भी व्यय किया जाएगा उसे अपने निर्वाचन व्यय का समस्त लेखा-जोखा रखना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पादित करेगें। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों को अपने प्रचार-प्रसार एवं अन्य गतिविधियों के लिए सुविधा एप के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है। चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को बैंक में एक प्रथक खाता खोलना होगा। खाते में एक लाख से ज्यादा का अस्वाभाविक लेन-देन की जानकारी देनी होगी। बैकों द्वारा वाहनों के माध्यम से एटीएम में डाली जानी वाली धनराशि के लिए संबंधित व्यक्ति के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिसमें पूरा ब्योरा उल्लेखित हो और संबंधित अधिकारी का भी मोबाइल नंबर अंकित होगा।
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खातों पर पैनी नजर
नोडल अधिकारी लेखा व्यय नीतू भंडारी ने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय विभिन्न टीमों के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी। विभिन्न टीमों का गठन किया गया है और प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी। प्रत्याशी के बैंक खाते से 10 हजार तक की धनराशि का भुगतान नगद किया जा सकेगा। अधिक धनराशि का भुगतान चैक एवं ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकेगा।
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परिवार के सदस्यों पर नजर
प्रत्याशी पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते पर भी बैंकों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है जिसके संबंध में नोडल अधिकारी व्यय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
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छह से दस बजे तक प्रचार
नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता शंकर बोर ने बताया कि चुनाव प्रचार का कार्य सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक हो सकेगा। आयोजित जनसभाओं, जुलूस एवं रैलियों के आयोजन की अनुमति, प्रचार सामाग्री के अनुमोदन आदि की अनुमति पहले आओ-पहले पाओ आधार पर की जाएगी।