बेटी से अश्लीलता पर पिता को पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता बागेश्वर विशेष सत्र न्यायाधीश धन्नजय चतुर्वेदी ने पॉक्सो अधिनियम के मामले में बे
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : विशेष सत्र न्यायाधीश धन्नजय चतुर्वेदी ने पॉक्सो अधिनियम के मामले में बेटी से अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त पिता को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियुक्त मनोज सिंह बोरा पुत्र स्व. पान सिंह, निवासी दुगालखोला, जिला अल्मोड़ा हाल किरायेदार कविता जोशी के मकान में बागनाथ वार्ड में रहता था। चार मई 2019 की तड़के चार बजे उसकी पत्नी शौच के लिए बाहर गई और कमरे में उसकी नाबालिग बेटी थी। अभियुक्त ने उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया और अश्लील बातें की। पीड़िता बेटी ने पिता की हरकत के बारे में उसकी अनुपस्थिति में माता को बताई और परिवार में कलह हुई। दस साल की पीड़िता की मां ने पति के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। धारा 354 क, 506 आइपीसी और पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज हुआ। मामले की विवेचना एसआइ सुरभि राणा ने की। अभियोजन की ओर से छह गवाह विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो खड़क सिंह कार्की ने अदालत में पेश किए। अदालत ने अभियुक्त पिता को दोषी पा पांच साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।